June 22 2026 09:20 pm

Supreme Court's big decision : नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को छोड़ा जाएगा वापस उनके क्षेत्र में

Post

India News Live,Digital Desk : सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने 11 अगस्त के पुराने आदेश में संशोधन करते हुए आवारा कुत्तों को लेकर एक नया निर्णय सुनाया। अब नसबंदी और टीकाकरण कराए गए कुत्तों को पकड़ने के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ना अनिवार्य होगा। पहले दिए गए आदेश में इन कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने की बात कही गई थी, जिस पर देशभर में विरोध दर्ज हुआ था।

नए आदेश के अनुसार, केवल वही कुत्ते आश्रय गृहों में रहेंगे जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार बेहद आक्रामक है। बाकी सभी कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में ही छोड़ा जाएगा। यह फैसला पशु अधिकार संगठनों और नागरिकों की ओर से दर्ज किए गए ज्ञापन के बाद लिया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मानव सुरक्षा और पशु अधिकार, दोनों के बीच संतुलन जरूरी है।

दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में यह फैसला पशु प्रेमियों के लिए एक राहतभरी जीत मानी जा रही है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि, इन कुत्तों के लिए अलग से भोजन क्षेत्र बनाए जाएंगे ताकि उनकी देखभाल भी जारी रहे।

गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए गए पुराने आदेश का भारी विरोध हुआ था। दिल्ली के इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने कैंडल मार्च भी निकाला था। अब कोर्ट ने अपना आदेश बदलकर कुत्ता प्रेमियों और नागरिकों दोनों के हित में अहम निर्णय लिया है।