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August 20 2026 04:22 pm

शहबाज सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका: इमरान खान के अस्पताल में इलाज के मामले में वापस ली पुनर्विचार याचिका

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत से जुड़े मामले में शहबाज शरीफ सरकार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा झटका लगा है। अदालत के निर्देशों के बाद इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट किए जाने के फैसले के खिलाफ सरकार की तरफ से जो पुनर्विचार (Review) याचिका दायर की गई थी, उसे अंततः वापस ले लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की आपत्ति के बाद वापस ली गई याचिका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा इस याचिका में कुछ तकनीकी खामियां बताए जाने के बाद इसे वापस ले लिया गया। इससे पहले, इमरान खान के कानूनी टीम के वकील अदियाला जेल पहुंचे थे और उन्होंने सीनियर सुपरिंटेंडेंट साजिद बेग को सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के आदेश की प्रमाणित कॉपी सौंपी थी।

इमरान खान की सेहत और निजी डॉक्टरों से जांच का मामला

इमरान खान के वकीलों ने साफ तौर पर कहा है कि सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का तुरंत और सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में पंजाब के जेल महानिरीक्षक (IG) और रावलपिंडी के एसपी सदर को भी आधिकारिक पत्र भेजकर सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति शाहिद वहीद की अध्यक्षता वाली 3 जजों की विशेष बेंच ने इमरान खान की बिगड़ती सेहत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया था कि इमरान खान को अदियाला जेल से निकालकर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तुरंत शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा, खान के परिवार ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनकी मेडिकल जांच केवल उनके निजी डॉक्टरों की देखरेख में ही कराई जाए। अदालत ने एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ-साथ इमरान खान के निजी चिकित्सक भी शामिल होंगे। अदालत ने उन्हें 16 सितंबर तक अस्पताल में रहने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ शहबाज सरकार ने अदालत का रुख किया था।