इटली में महिलाओं की हत्या पर आजीवन कारावास, जॉर्जिया मेलोनी ने पेश किया नया कानून
India News Live,Digital Desk : इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कानून पेश किया है। मंगलवार को इटली की संसद ने इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इस नए कानून के तहत महिला हत्या को आजीवन कारावास की सजा वाला अपराध माना जाएगा।
प्रधानमंत्री मेलोनी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है। विधेयक में कहा गया है कि महिलाओं या लड़कियों की जानबूझकर हत्या को अब दंड संहिता का विशेष अपराध माना जाएगा।
आजीवन कारावास की सजा
विधेयक के अनुसार, कानून में नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, जो पीड़ित की विशेषताओं के आधार पर हत्या की एक नई श्रेणी बनाता है। इससे पहले केवल कुछ मामलों में ही गंभीर परिस्थितियों का प्रावधान था—जैसे हत्यारा विवाहित हो या पीड़ित का रिश्तेदार हो। अब महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जानबूझकर की गई हत्या पर आजीवन कारावास की सजा तय है।
संसद में सर्वसम्मति
जुलाई में सीनेट द्वारा पहले ही इसे मंजूरी दी जा चुकी थी। मंगलवार को यह कानून 237 मतों से पारित हुआ, और किसी ने विरोध में वोट नहीं किया। प्रधानमंत्री मेलोनी ने इसे प्रत्येक महिला की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा का साधन बताया।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और आंकड़े
संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल लगभग 50,000 महिलाओं और लड़कियों की मौत उनके जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के हाथों हुई।
इटली के राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (Istat) के अनुसार, 2024 में देश में दर्ज 327 हत्याओं में से 116 महिलाओं और लड़कियों से संबंधित थीं। इनमें 92.2 प्रतिशत मामलों में आरोपी पुरुष थे।
इस कानून से इटली ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है।