भ्रष्टाचार के आरोप में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली जेल की सजा
India News Live,Digital Desk : बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक कोर्ट ने पदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के आरोप में 21 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस फैसले के पीछे तीन अलग-अलग सरकारी प्लॉट फ्रॉड केस शामिल हैं, जिनमें हर मामले में उन्हें 7-7 साल की सजा दी गई है।
शेख हसीना पर आरोप
बांग्लादेश के एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) ने जनवरी 2025 में शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्होंने ढाका के पुरबाचल इलाके में सरकारी प्लॉट गैरकानूनी तरीके से बांटे। कुल छह मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से तीन में फैसला सुनाया गया और बाकी तीन मामलों का फैसला 1 दिसंबर को होगा।
परिवार पर भी सजा
शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को 5 साल की जेल और 1,00,000 Taka का जुर्माना लगाया गया।
उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी 5 साल की जेल की सजा मिली।
पूर्व में आईसीटी द्वारा मौत की सजा
याद दिला दें कि बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने जुलाई 2024 में शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी माना था। उस समय उन्हें मृत्यु दंड सुनाया गया था।
हालांकि, इन मामलों में शेख हसीना और उनके परिवार के पास कोई वकील नहीं था। उन्होंने बार-बार सभी आरोपों का खंडन किया है और किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल होने से इनकार किया है।
भारत की प्रतिक्रिया
इस बीच, भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अनुरोध की जांच कर रहा है, जिसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है।
MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि नई दिल्ली को ढाका से औपचारिक जानकारी मिली है। उन्होंने कहा, “भारत बांग्लादेश की स्थिरता और वहां के लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इस अनुरोध की जांच चल रही है।”