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July 25 2026 07:04 am

Vice Presidential election dates announced 9 सितंबर को होगा मतदान, धनखड़ के इस्तीफे से खाली हुई कुर्सी

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India News Live,Digital Desk : चुनाव आयोग (ईसीआई) ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ 3354(ई) दिनांक 22.07.2025 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और इस पद को भरने के लिए चुनाव कराना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद यह पद रिक्त हुआ है।

संवैधानिक प्रावधान और चुनावी प्रक्रिया

संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। यह चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा कराया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और मतदान गुप्त होता है।

निर्वाचक मंडल का निर्माण (2025)

वर्ष 2025 के लिए, उपराष्ट्रपति के 17वें चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल कुल 788 सदस्यों से बना है। इसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (5 सीटें रिक्त), राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (1 सीट रिक्त) शामिल हैं। प्रत्येक सदस्य का वोट एक (1) के बराबर होगा।

चुनाव कार्यक्रम

  • अधिसूचना प्रकाशन तिथि: 07 अगस्त, 2025 (गुरुवार)
  • नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार)
  • नामांकन जांच की तिथि: 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार)
  • उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 25 अगस्त, 2025 (सोमवार)
  • मतदान की तिथि (यदि आवश्यक हो): 09 सितंबर, 2025 (मंगलवार)
  • मतदान का समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
  • मतगणना तिथि (यदि आवश्यक हो): 09 सितंबर, 2025 (मंगलवार)