1 नवंबर से बदल जाएंगे कई बड़े नियम — जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए क्या-क्या होगा नया
India News Live,Digital Desk : नवंबर की शुरुआत के साथ ही आम आदमी के लिए कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालेंगे - चाहे वो बैंकिंग हो , टैक्स हो या सरकारी दस्तावेज़। आइए 1 नवंबर से लागू होने वाले इन बड़े बदलावों पर एक नज़र डालते हैं ।
एसबीआई कार्डधारकों के लिए नई शुल्क प्रणाली
1 नवंबर से , SBI क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को कुछ लेन-देन पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। CRED या MobiKwik जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के ज़रिए किए गए शिक्षा संबंधी भुगतान (जैसे स्कूल/कॉलेज की फीस) पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसके अलावा , अगर आप SBI कार्ड का इस्तेमाल करके किसी डिजिटल वॉलेट (जैसे Paytm या PhonePe) में ₹1,000 से ज़्यादा जमा करते हैं , तो भी 1 % शुल्क लगेगा।
आधार कार्ड अपडेट शुल्क में बड़े बदलाव
UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट के संबंध में कुछ छूट दी है। बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अब पूरी तरह से मुफ़्त होगा (अगले एक साल तक)। वयस्कों को अपना नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए ₹75 का शुल्क देना होगा। फिंगरप्रिंट या आँखों के स्कैन (बायोमेट्रिक अपडेट) के लिए ₹125 का शुल्क लगेगा। इसके अलावा, अब आप बिना कोई दस्तावेज़ अपलोड किए कुछ बुनियादी जानकारी - जैसे नाम, जन्मतिथि या पता - अपडेट कर सकते हैं।
नए जीएसटी स्लैब लागू किए जाएंगे
सरकार 1 नवंबर से जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव लागू कर रही है। पहले के चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को दो स्लैब में सरलीकृत कर दिया गया है। 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं। विलासिता और गैर-ज़रूरी वस्तुओं पर अब 40% तक जीएसटी लगेगा। सरकार का लक्ष्य जीएसटी ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना है।
नए बैंक नामांकन नियम
1 नवंबर से बैंक खातों के लिए नामांकन संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। अब, एक ही खाते, लॉकर या सुरक्षित जमा के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति नियुक्त किए जा सकेंगे। नामांकित व्यक्ति जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे परिवारों को आपात स्थिति में धनराशि प्राप्त करने में आसानी होगी।
एनपीएस से यूपीएस में स्थानांतरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: जो लोग नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। यह अतिरिक्त समय कर्मचारियों को अपने विकल्पों और योजनाओं की समीक्षा करने का अवसर देगा।