June 21 2026 03:27 pm

दिल्ली में सिर्फ हरित पटाखों की तीन दिन की बिक्री, लाइसेंस जरूरी

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India News Live,Digital Desk : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, दिल्ली में अब केवल हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति मिलेगी। दिल्ली पुलिस इस बिक्री को नियंत्रित करने के लिए व्यापारियों को अस्थायी लाइसेंस जारी करेगी। यह लाइसेंस हर जिले के उपायुक्त के माध्यम से दिया जाएगा और केवल 18 से 20 अक्टूबर तक तीन दिनों के लिए मान्य होगा।

मुख्य नियम :

केवल हरित पटाखों की बिक्री होगी, अन्य पटाखों पर रोक रहेगी।

हर पैकेट पर QR कोड अनिवार्य होगा, ताकि उत्पाद की पहचान संभव हो।

एक व्यापारी अधिकतम 600 किलो पटाखों का ही भंडारण कर सकता है।

पटाखों को दूसरे राज्यों से लाने या बेचने पर रोक रहेगी।

केवल तीन दिन के लिए अस्थायी लाइसेंस मिलेगा।

ई-कॉमर्स साइट्स पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

यदि अस्थायी शेड लगानी हो, तो MCD से शेड लाइसेंस लेना भी जरूरी है।

इस कदम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल पटाखों के प्रयोग को बढ़ावा देना और अवैध बिक्री को रोकना है।

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