Big relief from Modi government : त्योहारों से पहले इलेक्ट्रॉनिक और रोजमर्रा की वस्तुओं पर कम होगा GST

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों से पहले देश की आम जनता को बड़ी राहत देने जा रही है। 22 सितंबर, 2025 से देशभर में नई जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी। जिससे इस साल त्योहारी खरीदारी पहले से सस्ती हो जाएगी। सरकार ने टीवी, फ्रिज, एसी जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर देशभर में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री होती है।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर 28% के स्थान पर 18% जीएसटी लगेगा।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब से हटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखने से आप इन उत्पादों पर सीधे 10 प्रतिशत की बचत कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर जीएसटी दर कम करने से उपभोक्ता 500 रुपये से 2,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

घर में इस्तेमाल होने वाले कौन से इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद फायदेमंद होंगे? 

जीएसटी दरों में इस बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का लाभ घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की पूरी श्रृंखला पर मिलेगा। टीवी, एसी, कूलर, पंखा, डिशवॉशर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन कुकर, हीटर, ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक शेवर, ट्रिमर, आयरन आदि पर अब 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा।

रोजमर्रा की 99% वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा 

इसके अलावा, साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली 99 प्रतिशत वस्तुओं को 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब से 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में स्थानांतरित किया जा रहा है। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी प्रणाली से 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर स्लैब को हटा दिया है। पहले, जीएसटी प्रणाली में कुल 4 स्लैब थे- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। 22 सितंबर से केवल 2 स्लैब रह जाएँगे- 5% और 18%। इसके अलावा, विलासिता और पाप उत्पादों के लिए 40% जीएसटी का एक नया स्लैब पेश किया जाएगा। 

नए जीएसटी स्लैब 

सरकार ने नई जीएसटी नीति में छोटी पेट्रोल और सीएनजी कारों पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया है, बशर्ते उनका इंजन 1200 सीसी तक का हो और उनकी लंबाई 4 मीटर से कम हो। यही नियम डीज़ल कारों पर भी लागू होता है, लेकिन उनकी क्षमता 1500 सीसी तक रखी गई है। मध्यम आकार और लग्ज़री कारों के लिए जीएसटी दर 40% तय की गई है।