टैरिफ पर ट्रंप को बड़ा झटका! US कोर्ट का फैसला अवैध वसूली लौटाएगा अमेरिका, कंपनियों को मिलेगा रिफंड
India News Live,Digital Desk : अमेरिका में व्यापार नीति को लेकर बड़ा कानूनी झटका सामने आया है। अमेरिकी अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump की सरकार के दौरान लगाए गए कुछ आयात टैरिफ को अवैध करार देते हुए सरकार को कंपनियों से वसूली गई रकम वापस करने का आदेश दिया है। इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति के लिए अहम माना जा रहा है।
US कोर्ट का बड़ा फैसला
अमेरिका की United States Court of International Trade ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप प्रशासन के समय लगाए गए कुछ टैरिफ कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थे। इसलिए जिन कंपनियों से इन टैरिफ के तहत अतिरिक्त पैसा वसूला गया था, उन्हें अब रिफंड दिया जाएगा।
कोर्ट के इस फैसले को अमेरिकी व्यापार नीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
कंपनियों को मिलेगा राहत
कोर्ट के आदेश के बाद अब अमेरिकी सरकार को उन कंपनियों को पैसा लौटाना पड़ सकता है जिन्होंने आयात पर अतिरिक्त शुल्क चुकाया था। माना जा रहा है कि यह रकम काफी बड़ी हो सकती है और कई कंपनियों को इससे राहत मिलेगी।
ट्रंप की व्यापार नीति पर सवाल
पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने अपने कार्यकाल के दौरान कई देशों के खिलाफ सख्त व्यापार नीतियां अपनाई थीं और भारी टैरिफ लगाए थे। उनका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना था।
हालांकि इस फैसले के बाद उनकी उस नीति पर फिर से बहस तेज हो सकती है, क्योंकि अदालत ने इन टैरिफ को अवैध बताते हुए रिफंड का रास्ता खोल दिया है।
वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है असर
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है। कई देश पहले ही अमेरिका के टैरिफ फैसलों की आलोचना कर चुके हैं और अब अदालत के आदेश के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को लेकर नई चर्चा शुरू हो सकती है।