June 22 2026 12:55 pm

Azam Khan gets relief : इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत मंज़ूर

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India News Live,Digital Desk : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार भूमि कब्जा मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने सुनाया। इस पर 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था।

इससे पहले, एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर ने उनकी ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद आज़म खान ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुनवाई के दौरान उनके वकील इमरानउल्लाह ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक रंजिश के चलते इस केस में फंसाया गया है। उनका कहना था कि यह मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ, लेकिन आज़म खान का नाम इसमें साल 2024 में जोड़ा गया।

वहीं, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और एजीए रूपक चौबे ने ज़मानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आज़म खान का लंबा आपराधिक इतिहास है और घटना के समय वह नगर विकास मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध कब्जा किया।

यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी के हाईवे किनारे बने क्वालिटी बार से जुड़ा है। आरोप है कि इस भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। इस मामले में राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने 2019 में एफआईआर दर्ज कराई थी।

शुरुआत में इस केस में क्वालिटी बार के चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आज़म खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान को आरोपी बनाया गया था। बाद में विवेचना के दौरान आज़म खान का नाम भी आरोपियों की सूची में शामिल कर लिया गया।