BREAKING:
July 12 2026 01:23 pm

शव वाहन बनाकर सवारी ढोने पर सख्ती: अब चारों तरफ ‘शव के वास्ते’ लिखना अनिवार्य

Post

India News Live,Digital Desk : जनपद में शव वाहनों के दुरुपयोग की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अब शव वाहन के रूप में पंजीकृत हर वाहन पर चारों तरफ साफ और स्पष्ट रूप से ‘शव के वास्ते’ लिखवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जांच के दौरान यह मानक पूरा न मिलने पर संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जाएगी।

दरअसल, विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि शव वाहन के नाम पर पंजीकृत बसों और अन्य वाहनों का इस्तेमाल सवारी ढोने में किया जा रहा है। इससे न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हो रहा था, बल्कि टैक्स चोरी के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ रहा था।

जिले में छोटे-बड़े मिलाकर करीब पांच लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें बाइक, कार, मैजिक, बस और ट्रक शामिल हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे वाहनों की है, जिनकी उम्र 10 साल से अधिक हो चुकी है। वहीं, उप संभागीय परिवहन कार्यालय में फिलहाल 32 वाहन शव वाहन के रूप में पंजीकृत हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि शव वाहन केवल मृतकों के परिवहन के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी को सुनिश्चित करने के लिए सभी पंजीकृत शव वाहनों पर चारों ओर ‘शव के वास्ते’ लिखवाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में वाहन स्वामियों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं।

एआरटीओ प्रवर्तन प्रभारी प्रशासन डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि इसके लिए विशेष चेकिंग टीम गठित की गई है। जांच के दौरान यदि कोई शव वाहन मानकों की अनदेखी करता पाया गया या सवारी ढोते हुए मिला, तो उसके खिलाफ न सिर्फ चालान बल्कि राजस्व क्षति का अभियोग भी दर्ज कराया जाएगा।

परिवहन विभाग का कहना है कि इस कदम का मकसद शव वाहनों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करना और उनके दुरुपयोग पर पूरी तरह रोक लगाना है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।