Stop worrying about income tax : ये हैं 10 ऐसे इनकम सोर्स जिन पर नहीं देना होता टैक्स
India News Live,Digital Desk : आज के दौर में लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरह के तरीके आजमाते हैं। वे कई तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं, लोन लेते हैं या दान का सहारा लेते हैं। आमतौर पर देश के हर नागरिक को अपनी आय पर अनिवार्य रूप से टैक्स देना पड़ता है। इस साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है।
अगर आप भी अपना रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी आय कर योग्य है और कौन सी नहीं। इससे आपको अपना रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी और टैक्स की बचत होगी। आज हम इस खबर के जरिए आपको 10 तरह की आय के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।
कृषि से आय
भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए देश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में कृषि से प्राप्त आय को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है।
उपहार
आम तौर पर ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं लगता है क्योंकि यह कंपनी के खर्च का हिस्सा होता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद किए गए संशोधनों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
बचत खाते से आय
अगर बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज 10,000 रुपये से कम है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक खाते हैं और उन पर मिलने वाला ब्याज क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये है, तो आपकी कर योग्य आय 5,000 रुपये होगी।
छात्रवृत्तियाँ और सरकारी पुरस्कार
यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई के लिए सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से छात्रवृत्ति या पुरस्कार प्राप्त करता है, तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 10(16) के तहत आयकर से छूट मिलती है।
विदेश सेवा भत्ता
अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपकी पोस्टिंग देश से बाहर है तो इसके लिए अगर आपको भत्ता मिलता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आयकर अधिनियम की धारा 10(7) के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी विदेश में सेवा कर रहा है और बदले में उसे कोई भत्ता मिल रहा है तो वह टैक्स फ्री होगा।
पीएफ खाते में जमा पैसा
पीएफ खाते में जमा पैसा आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर मुक्त है। हालांकि, शर्त यह है कि यह मूल वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
रिटायरमेंट से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली 5 लाख रुपये तक की राशि कर-मुक्त होती है। इसके अलावा रिश्तेदारों से या शादी के अवसर पर मिलने वाले उपहारों पर भी कोई कर नहीं लगता।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SSSS) में निवेश की गई मूल राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल है। आप 50,000 रुपये तक की आय पर सेक्शन 80TTB के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर ब्याज 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस पर टैक्स देना होगा।
साझेदारी फर्म का हिस्सा
यदि आपकी किसी साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी है तो कंपनी से होने वाली आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ
इक्विटी या म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगता है। हालांकि, डेट म्यूचुअल फंड से होने वाली आय पर कर लगता है।