कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस का 'ऑपरेशन दुबई': मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी

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India News Live,Digital Desk : उत्तर प्रदेश के चर्चित कोडिन कफ सिरप तस्करी कांड में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करोड़ों रुपये के कफ सिरप की तस्करी करने वाले सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ इंटरपोल (Interpol) ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। दुबई में छिपे इस भगोड़े अपराधी को अब भारत वापस लाने का रास्ता साफ हो गया है।

यह कार्रवाई 19 नवंबर को रोहनिया थाना क्षेत्र के भदवर में बरामद हुए दो करोड़ रुपये के अवैध कफ सिरप मामले में की गई है।

दुबई से होगा शुभम जायसवाल का प्रत्यर्पण

डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार के अनुसार, प्रहलाद घाट (कायस्थ टोला) निवासी शुभम जायसवाल इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है और फिलहाल दुबई (UAE) में फरारी काट रहा है।

सीबीआई का सहयोग: पुलिस ने सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल को आवेदन भेजा था, जिसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस प्राप्त हो गया है।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया: नोटिस जारी होने के बाद संबंधित देश (यूएई) की पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। इसके बाद भारत सरकार और वाराणसी पुलिस उसके प्रत्यर्पण (Extradition) की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे वाराणसी लाएगी।

कोर्ट ने पहले ही घोषित किया था 'भगोड़ा'

शुभम जायसवाल के खिलाफ कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।

धारा 84 (4) के तहत कार्रवाई: पांच दिन पहले ही अपर सत्र न्यायाधीश (FTC 14) की अदालत ने शुभम को भगोड़ा घोषित किया था। पुलिस ने उसके घर पर नोटिस चस्पा किया था और मुनादी भी कराई थी।

अवमानना का मामला: 30 मार्च तक कोर्ट में पेश न होने के कारण मंगलवार रात उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा भी दर्ज किया गया।

[Image describing Interpol Red Corner Notice process]

त्रिपुरा जेल तक पहुंची जांच की आंच

इस मामले के तार अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े हैं। विवेचक दयाशंकर सिंह 6 अप्रैल को त्रिपुरा जेल जाएंगे, जहां वे वहां बंद एक अन्य आरोपी सौरभ त्यागी का बयान दर्ज करेंगे। इसके बाद पुलिस शुभम जायसवाल और सौरभ त्यागी के खिलाफ पूरक चार्जशीट (Supplementary Charge Sheet) दाखिल करेगी। बता दें कि पुलिस ने पहले ही इस मामले में शुभम और उसके पिता भोला जायसवाल समेत 18 आरोपियों के खिलाफ 39,000 पन्नों का विशाल आरोप पत्र तैयार किया है।

5 अन्य आरोपितों की संपत्ति होगी कुर्क

एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की अदालत ने इस मामले से जुड़े 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कुर्की की उद्घोषणा जारी कर दी है। इनमें शामिल हैं:

अमित सिंह (गाजीपुर)

निलेश कुमार श्रीवास्तव (लंका, वाराणसी)

शुभम सिंह (गाजीपुर)

राहुल कुमार यादव (जौनपुर)

दयाराम सिंह (कोतवाली)

पुलिस जल्द ही इन आरोपियों के घर पहुंचकर मुनादी कराएगी और समर्पण न करने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करेगी।