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September 15 2026 03:39 am

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सर्वोदय सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द, जानिए कारण

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India News Live, Digital Desk : भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एक बयान के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने पर्याप्त पूंजी और लाभ की संभावनाओं के अभाव के कारण सर्वोदय सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। इसके परिणामस्वरूप, बैंक 12 मई, 2026 को कारोबार बंद होने के बाद से बैंकिंग सेवाएं देना बंद कर देगा। आरबीआई ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को बैंक के परिसमापन का आदेश जारी करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

इसका मतलब क्या है

इसका सीधा सा मतलब यह है कि सर्वोदय सहकारी बैंक के ग्राहक अब अपने बैंक खातों में जमा या निकासी नहीं कर सकेंगे। बैंक के बंद होने पर, प्रत्येक ग्राहक (जमाकर्ता) डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक के जमा बीमा दावे का हकदार होगा।

98.36 प्रतिशत ग्राहकों को पूरी राशि प्राप्त होगी

केंद्रीय बैंक ने कहा, "बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, व्यापक निर्देशों के लागू होने की तिथि तक, लगभग 98.36 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी रकम प्राप्त करने के हकदार थे।" 31 मार्च, 2026 तक, डीआईसीजीसी कुल बीमित जमा राशि में से 26.72 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है। 

लाइसेंस रद्द करने के कारणों का हवाला देते हुए, केंद्रीय बैंक ने कहा कि सर्वोदय सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ होगा। रिजर्व बैंक ने कहा, "यदि बैंक को अपना बैंकिंग व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।" रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक कई नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, सर्वोदय सहकारी बैंक को 'बैंकिंग' व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल है।