Last chance : 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक करें, अन्यथा PANCARD होगा निष्क्रिय

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India News Live,Digital Desk : आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की है। यह निर्देश उन करदाताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें उनके आधार नामांकन आईडी के आधार पर पैन आवंटित किया गया था। यदि 1 जनवरी, 2026 तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो संबंधित पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे कई वित्तीय लेनदेन अवरुद्ध हो सकते हैं।

यदि करदाताओं का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो उन्हें निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है: 

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में असमर्थता।

लंबित कर वापसी का भुगतान रोका जा सकता है।

बैंक खाता खोलने या बड़ी रकम के लेन-देन करने में कठिनाई।

टीडीएस और टीसीएस की कटौती उच्च दरों पर की जाएगी।

आप अपनी लिंकिंग स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं?

आप इन चरणों का पालन करके यह जांच सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से जुड़ा है या नहीं। 

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।

2. त्वरित लिंक का उपयोग करें: होमपेज पर 'त्वरित लिंक' अनुभाग के अंतर्गत 'आधार स्थिति लिंक करें' पर क्लिक करें।

3. विवरण दर्ज करें: दिए गए बॉक्स में अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।

4. स्थिति जांचें: 'लिंक आधार स्थिति देखें' पर क्लिक करें। यदि कार्ड लिंक है, तो स्क्रीन पर इसकी पुष्टि हो जाएगी।

एसएमएस के माध्यम से कैसे जांच करें

इंटरनेट कनेक्शन के बिना स्थिति की जांच करने के लिए, अपने मोबाइल से एक संदेश लिखें:

UIDPAN <12-अंकों का आधार नंबर> <10-अंकों का पैन नंबर> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजें।

जुर्माना और आवश्यक जानकारी

मौजूदा नियमों के अनुसार, जिन लोगों ने अभी तक अपना खाता लिंक नहीं किया है, उन्हें ₹1,000 का विलंब शुल्क देना होगा। हालांकि, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और कुछ राज्यों (असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर) के निवासियों को इससे छूट दी गई है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि नागरिक अंतिम समय में तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपनी स्थिति की जांच कर लें।

यदि आपने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले अपने आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन प्राप्त किया है, तो 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है।