Karur accident in Tamil Nadu : सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया
- by Priyanka Tiwari
- 2025-10-13 16:43:00
India News Live,Digital Desk : तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद तमिलनाडु सरकार और मद्रास हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा था, और अब इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस हादसे की CBI जांच कराने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट को भी फटकार लगाई और सवाल उठाया कि जब मामला पहले से मदुरै कोर्ट में चल रहा था, तो हाईकोर्ट ने बीच में हस्तक्षेप क्यों किया।
तमिलनाडु सरकार से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी कड़ा सवाल किया। अदालत ने पूछा कि 10 अक्टूबर को कम जगह का हवाला देकर AIADMK रैली की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी, जबकि 27 अक्टूबर को विजय की पार्टी TVK को रैली करने की अनुमति कैसे मिल गई?
मद्रास हाईकोर्ट को फटकार
जस्टिस माहेश्वरी ने मद्रास हाईकोर्ट से कहा, “मैंने अपने 15 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा कि एक डिवीजन बेंच में चल रहे मामले में हाईकोर्ट की जज की बेंच SIT जांच का आदेश दे दे।”
CBI और कमेटी की निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जो जांच की निगरानी करेगी। कमेटी की अध्यक्षता पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी करेंगे। इसके अलावा, इसमें IGP रैंक के 2 तमिलनाडु कैडर IPS अधिकारी भी शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी CBI जांच की निगरानी करेगी और भगदड़ केस की प्रगति पर नजर रखेगी। जरूरत पड़ने पर यह किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकती है। साथ ही, CBI को हर महीने जांच रिपोर्ट कमेटी के सामने पेश करनी होगी।
करूर रैली हादसा
अभिनेता विजय की रैली में अचानक भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, करूर का मैदान केवल 10 हजार लोगों की क्षमता वाला था, लेकिन रैली में लगभग 30 हजार लोग पहुंच गए।
रैली का समय सुबह निर्धारित था, लेकिन विजय 7 घंटे की देरी से शाम को पहुंचे। इस वजह से भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ की घटना हुई। फिलहाल, हादसे की सटीक वजह का पता नहीं चला है, लेकिन भीड़ नियंत्रण न होने को मुख्य कारण माना जा रहा है।