शहर में 9,000 से अधिक हाउस होल्डरों पर 79 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स बकाया
India News Live,Digital Desk : शहर में लगभग 9,237 हाउस होल्डरों पर 79 करोड़ 45 लाख 88 हजार रुपये से अधिक का बकाया हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ है। इनमें से 4,874 बकाएदारों को डिमांड नोटिस भेजा गया है। टैक्स जमा न करने वालों में 506 को वारंट कुर्की का नोटिस भी जारी किया गया है।
नगर निगम ने कहा है कि यदि पांच दिन के भीतर बकाया राशि जमा नहीं होती है, तो खाता सीज या प्रतिष्ठान सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, अगर बकाया फिर भी नहीं जमा होता है, तो नगर निगम बैंक की सहमति से खाते से बकाया राशि की कटौती भी कर सकता है।
कौन हैं बकाएदार
इन सभी बकाएदारों पर वर्ष 2024-25 और उससे पूर्व का टैक्स बकाया है। प्रत्येक पर कम से कम 50 हजार रुपये या इससे अधिक का बकाया है। इनमें ज्यादातर कामर्शियल बकाएदार शामिल हैं।
शहर में कुल सवा तीन लाख हाउस होल्डर हैं, लेकिन बकाया राशि के मामले में 9,237 लोग अग्रणी हैं। नगर निगम ने टीमों का गठन कर करदाताओं से बकाया वसूली प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
नगर निगम की कार्रवाई की प्रक्रिया
- बकाएदारों को डिमांड नोटिस जारी किया गया।
- नोटिस के बावजूद टैक्स न जमा करने पर वारंट कुर्की नोटिस भेजा गया।
- पांच दिन में भुगतान न होने पर खाता और प्रतिष्ठान सीज।
- फिर भी बकाया न जमा होने पर बैंक खाते से राशि की कटौती।
नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर अपने हाउस टैक्स का भुगतान करें, ताकि अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।