Government's big decision : 12% और 28% जीएसटी स्लैब खत्म, देखें क्या हुआ महंगा-सस्ता

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India News Live,Digital Desk : केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधार 2.0 की घोषणा कर दी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए इस बड़े फैसले के तहत 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब इन श्रेणियों के उत्पाद और सेवाएं 5% या 18% के नए स्लैब में आएंगी। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। आइए जानते हैं इस फैसले से किन चीज़ों के दाम घटेंगे और किन पर टैक्स बढ़ेगा।

दूध और डेयरी उत्पाद

सरकार ने अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (UHT) दूध को कर-मुक्त कर दिया है। पादप आधारित दूध और सोया दूध पर टैक्स घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है।

कृषि उपकरण

किसानों को बड़ी राहत देते हुए स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई सिस्टम, थ्रेशर, कटाई मशीन, मधुमक्खी पालन और खाद बनाने वाली मशीनरी पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

दवाइयां और चिकित्सा उपकरण

सभी जरूरी दवाओं पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जबकि कुछ दवाएं पूरी तरह टैक्स-फ्री रहेंगी। मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।

वाहन

छोटी कारों और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। ट्रक, लॉरी, एम्बुलेंस और यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों पर भी यही दर लागू होगी। वहीं, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर टैक्स घटाकर क्रमशः 18% और 5% कर दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स

सभी टीवी, मॉनिटर और बैटरी पर 18% की एक समान दर तय की गई है। एसी और डिशवॉशर पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

रोजमर्रा की जरूरतें

टॉयलेट सोप, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट और ब्रश पर टैक्स अब सिर्फ 5% होगा। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण भी सस्ते हो जाएंगे।

सेवाएं

इकोनॉमी क्लास हवाई यात्रा पर 5% और अन्य क्लास पर 18% जीएसटी लगेगा। 7500 रुपये प्रति दिन तक के होटल रूम पर भी 5% टैक्स ही लगेगा।

बढ़ा हुआ टैक्स

लक्जरी कारों, एसयूवी, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स, लॉटरी, सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल जैसे इवेंट्स पर अब 40% टैक्स लगेगा।

बीमा पॉलिसी

सभी जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को टैक्स से छूट मिली है।