Supreme Court's big decision : अब पीआरडी जवानों को मिलेगा होमगार्ड के बराबर मानदेय

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India News Live,Digital Desk : प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के करीब 45 हजार जवानों को अब होमगार्ड के बराबर मानदेय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस आदेश से पीआरडी जवानों को बड़ी राहत मिली है।

हाई कोर्ट ने पहले यह फैसला केवल उन्हीं जवानों तक सीमित किया था, जिनकी याचिका कोर्ट में लंबित थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह लाभ सभी 45 हजार पीआरडी जवानों को समान रूप से मिलेगा।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होमगार्ड संगठन बनने से पहले ही पीआरडी जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। होमगार्ड जवानों को पहले ही पुलिस आरक्षी के समान मानदेय देने का आदेश मिल चुका है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय दिया था कि होमगार्ड को न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता मिले। इसके बाद उनका दैनिक भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 672 रुपये कर दिया गया था।

पीआरडी जवान लंबे समय से समान मानदेय की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि वे भी होमगार्ड की तरह ही ड्यूटी निभाते हैं, इसलिए उनके वेतन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पीआरडी जवानों का मानदेय 395 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें और बड़ी राहत मिल गई है।