कलकत्ता हाई कोर्ट में SSC वेतन विवाद और बंगाली हिंदू बचाओ रैली

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India News Live,Digital Desk : सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग (SSC) को निर्देश दिया है कि अयोग्य पाए गए शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों का वेतन वापस लिया जाए। हालांकि, अब तक राज्य सरकार ने इस आदेश को लागू करने में कोई कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा, न्यायालय ने बेरोजगार उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं या ओएमआर शीट्स को प्रकाशित न करने का भी निर्देश दिया है।

इस आदेश के पालन में देरी को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना का मामला दायर किया गया है। गुरुवार को वकील ने अदालत का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा। अदालत ने मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की खंडपीठ द्वारा होने की संभावना है।

साथ ही, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को 19 अप्रैल, शनिवार को ‘बंगाली हिंदू बचाओ’ रैली आयोजित करने की अनुमति भी दे दी है। रैली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से शुरू होकर भवानीपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर के सामने समाप्त होगी।

यह फैसला कोलकाता में राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं पर नए मोड़ का संकेत देता है।

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