डाकघर की लघु बचत योजनाएं अब और सख्त निगरानी में, समय से कार्रवाई नहीं करने पर फ्रीज होंगे खाते
India News Live,Digital Desk : डाकघर ने लघु बचत योजना खातों के लिए नए और सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य खाताधारकों के पैसे को और सुरक्षित रखना है। हालाँकि, अब खाताधारकों को समय पर डाकघर में आवेदन करके या खाते को सक्रिय रखकर इन नए नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उनके खाते फ्रीज हो सकते हैं।
निष्क्रिय खाते और परिपक्वता के बाद के नियम
अगर आपका पोस्ट ऑफिस खाता कई सालों से सक्रिय नहीं है या उसकी मैच्योरिटी पूरी हो गई है और आपने उसे बंद नहीं किया है, तो उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब खाताधारकों के लिए पॉलिसी की मैच्योरिटी के 3 साल के अंदर उसे बंद करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पोस्ट ऑफिस ऐसे खातों को फ्रीज कर सकता है।
ये नए नियम सभी छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), डाकघर मासिक आय योजना (एमआईएस), डाकघर सावधि जमा (टीडी) और डाकघर आवर्ती जमा (आरडी) पर लागू होंगे।
फ्रीजिंग प्रक्रिया और समय सीमा
डाक विभाग ने 15 जुलाई को जारी एक आदेश में, उन लघु बचत योजनाओं के खातों को फ्रीज करने के नियम जारी किए हैं जो तीन साल की परिपक्वता अवधि के बाद बंद नहीं होते। इस कदम का उद्देश्य निवेशकों के धन को दुरुपयोग से बचाना और उसे सुरक्षित रखना है। नए नियमों के तहत, डाकघर अब निष्क्रिय और परिपक्व हो रहे लघु बचत खातों की पहचान करेगा और अगर ग्राहकों ने औपचारिक रूप से अवधि नहीं बढ़ाई है, तो उन्हें साल में दो बार फ्रीज करेगा।
डाक विभाग ने कहा है कि लोगों की गाढ़ी कमाई को और सुरक्षित रखने के लिए, खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया साल में दो बार की जाएगी। यह प्रक्रिया हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से शुरू होकर 15 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत, परिपक्वता तिथि पर 3 साल पूरे करने वाले खातों को फ्रीज किया जाएगा।
नए नियम को इस तरह समझें:
- उदाहरण के लिए, जो खाते 30 जून तक 3 वर्ष पुराने हो जाएंगे, उन्हें 1 जुलाई के बाद 15 दिनों के भीतर फ्रीज किया जा सकता है।
- इसी प्रकार, जो खाते 31 दिसंबर तक 3 वर्ष पुराने हो जाएंगे, उन्हें 1 जनवरी के बाद 15 दिनों के भीतर फ्रीज किया जा सकता है।
अगर आप अपने बचत खाते को फ्रीज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको समय रहते डाकघर में इसकी अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा। यह नया नियम सरकार द्वारा हाल ही में जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही के लिए सभी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने की घोषणा के बाद आया है।