Red Fort blast case : जासिर बिलाल की याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा—ट्रायल कोर्ट के आदेश का कोई सबूत नहीं
- by Priyanka Tiwari
- 2025-11-21 20:05:00
India News Live,Digital Desk : लाल किला ब्लास्ट केस के सह-आरोपी जासिर बिलाल वानी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। एनआईए मुख्यालय में अपने वकील से मुलाकात की अनुमति देने की मांग पर दाखिल उसकी याचिका पर अदालत ने शुक्रवार को विचार करने से ही इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि आरोपी यह साबित नहीं कर पाया कि ट्रायल कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज करने का कोई लिखित आदेश दिया है। अदालत के अनुसार, जब तक ट्रायल कोर्ट का स्पष्ट आदेश रिकॉर्ड पर नहीं होता, तब तक हाई कोर्ट में इस तरह की याचिका पर सुनवाई संभव नहीं है।
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट ने मौखिक रूप से ही अर्जी ठुकरा दी थी, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया।
जासिर बिलाल वानी पर आरोप है कि उसने आत्मघाती हमलावर मोहम्मद उमर के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची थी। 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में वानी को 17 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 18 नवंबर को ट्रायल कोर्ट ने उसे 10 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया था।