शब-ए-बारात पर पटाखों पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश, उल्लंघन पर पुलिस करेगी कार्रवाई
India News Live,Digital Desk : कोलकाता हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात की रात पटाखों के अनियंत्रित इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे।
बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन जरूरी
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पटाखों का उपयोग केवल बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
जनहित याचिका पर आया आदेश
यह आदेश शगुफ्ता सुलेमान द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद आया। याचिकाकर्ता ने बताया कि शब-ए-बारात के दिन कोलकाता के विभिन्न इलाकों में तेज आवाज वाले पटाखे पूरी रात फोड़े जाते हैं, जिससे बीमार, बुजुर्ग, बच्चे और पालतू जानवर प्रभावित होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पवित्र कुरान में शब-ए-बारात पर पटाखों से जश्न मनाने का कोई निर्देश नहीं है।
पिछले साल की स्थिति और हाईकोर्ट की चेतावनी
पिछले वर्ष भी हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ इलाकों में नियमों की अवहेलना हुई थी। इस बार अदालत ने स्पष्ट और कड़ा निर्देश जारी कर कानून का पालन सुनिश्चित करने और आम जनता को राहत देने पर जोर दिया है।