कार की चाबी खोने पर बीमा क्लेम कैसे करें? जानिए ज़रूरी नियम और प्रक्रियाएँ

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India News Live,Digital Desk : कार की चाबी खो जाना किसी को भी मुश्किल में डाल सकता है। ऐसे में कई लोग तुरंत डुप्लीकेट चाबी बनवा लेते हैं, ताकि कार चलाने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन अगर चाबी बदलने के बाद कोई दुर्घटना या चोरी हो जाए, तो क्या बीमा कंपनी क्लेम पास करेगी?

बीमा पॉलिसी के नियमों में कार की सुरक्षा से जुड़े कई प्रावधान हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वाहन मालिक ने कार की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती है। अगर चाबी खो जाने के बाद नई चाबी बनवाकर इस्तेमाल की जाती है, तो बीमाकर्ता का फैसला बदल सकता है।

बीमा पॉलिसी के नियमों में कार की सुरक्षा से जुड़े कई प्रावधान हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वाहन मालिक ने कार की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती है। अगर चाबी खो जाने के बाद नई चाबी बनवाकर इस्तेमाल की जाती है, तो बीमाकर्ता का फैसला बदल सकता है।

अगर कोई कार चोरी हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि चोरी डुप्लीकेट चाबी से की गई है, तो बीमा कंपनी मामले की गहन जाँच करती है। वह देखती है कि डुप्लीकेट चाबी किसी अधिकृत सर्विस सेंटर से बनवाई गई थी या किसी स्थानीय चाबी बनाने वाले से, और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी।

अगर कोई कार चोरी हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि चोरी डुप्लीकेट चाबी से की गई है, तो बीमा कंपनी मामले की गहन जाँच करती है। वह देखती है कि डुप्लीकेट चाबी किसी अधिकृत सर्विस सेंटर से बनवाई गई थी या किसी स्थानीय चाबी बनाने वाले से, और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी।

कई बीमा कंपनियों का मानना है कि अगर डुप्लीकेट चाबी किसी अधिकृत डीलर या कंपनी द्वारा बनवाई जाए और उसकी जानकारी समय पर बीमा कंपनी और पुलिस को दे दी जाए, तो क्लेम मिलने की संभावना रहती है। वहीं दूसरी ओर, अगर आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, तो क्लेम खारिज होने की संभावना रहती है।

कई बीमा कंपनियों का मानना है कि अगर डुप्लीकेट चाबी किसी अधिकृत डीलर या कंपनी द्वारा बनवाई जाए और उसकी जानकारी समय पर बीमा कंपनी और पुलिस को दे दी जाए, तो क्लेम मिलने की संभावना रहती है। वहीं दूसरी ओर, अगर आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, तो क्लेम खारिज होने की संभावना रहती है।

चाबी खो जाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराना ज़रूरी है। इससे यह साबित होता है कि वाहन मालिक ने सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं। बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करना भी ज़रूरी है ताकि वह अपने रिकॉर्ड अपडेट कर सके और दावे के समय कोई विवाद न हो।

चाबी खो जाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराना ज़रूरी है। इससे यह साबित होता है कि वाहन मालिक ने सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं। बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करना भी ज़रूरी है ताकि वह अपने रिकॉर्ड अपडेट कर सके और दावे के समय कोई विवाद न हो।

डुप्लीकेट चाबी बनाने का पूरा रिकॉर्ड, बिल और वर्कशॉप का विवरण सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसे बाद में बीमा दावे के समय सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बिना, कंपनी यह मान सकती है कि मालिक ने वाहन की सुरक्षा में लापरवाही बरती है।

डुप्लीकेट चाबी बनाने का पूरा रिकॉर्ड, बिल और वर्कशॉप का विवरण सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसे बाद में बीमा दावे के समय सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बिना, कंपनी यह मान सकती है कि मालिक ने वाहन की सुरक्षा में लापरवाही बरती है।

दूसरे शब्दों में, डुप्लीकेट चाबी बनवाने के बाद भी आप बीमा क्लेम पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सही प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। पुलिस और बीमा कंपनी को सूचित करना, दुकान से चाबी बनवाना और सारे सबूत सुरक्षित रखना आपके दावे को मज़बूत करेगा।

दूसरे शब्दों में, डुप्लीकेट चाबी बनवाने के बाद भी आप बीमा क्लेम पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सही प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। पुलिस और बीमा कंपनी को सूचित करना, दुकान से चाबी बनवाना और सारे सबूत सुरक्षित रखना आपके दावे को मज़बूत करेगा।