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May 16 2026 04:15 pm

सूचना एवं आयकर विभाग ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है

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India News Live, Digital Desk : आयकर विभाग ने शुक्रवार को आकलन वर्ष 2026-27 के लिए छोटे और मध्यम करदाताओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी। आयकर विभाग ने X पर एक पोस्ट में कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग को सक्षम कर दिया गया है और अब यह ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं के लिए उपलब्ध है।” वित्तीय वर्ष 2025-26 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु इन प्रपत्रों को 30 मार्च को अधिसूचित किया गया था। ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल सुविधा के सक्षम होने के साथ, करदाता अब कर रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर-1) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, जबकि गैर-लेखापरीक्षित करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर-4) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।

आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल फॉर्म हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। सहज कर दाखिल करने का अधिकार उन निवासियों के पास है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है और जिन्हें वेतन, एक मकान, अन्य स्रोतों (ब्याज) और कृषि आय से 5,000 रुपये प्रति वर्ष तक की आय प्राप्त होती है। इसमें 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) की रिपोर्टिंग की भी अनुमति है।

सुगम (Sugam) का दावा उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और फर्मों (सीमित देयता भागीदारी (LLP) को छोड़कर) द्वारा किया जा सकता है जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय व्यवसाय और पेशे से होती है।