ट्रेन 3 घंटे लेट हुई तो पूरा पैसा वापस! जानिए रेलवे का रिफंड नियम और TDR फाइल करने का सही तरीका

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India News Live,Digital Desk : भारत में लाखों लोग प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करते हैं, क्योंकि यह परिवहन का एक सस्ता और सुविधाजनक साधन है। लेकिन अक्सर तकनीकी खराबी या खराब मौसम के कारण ट्रेनें लेट हो जाती हैं, जिससे यात्रियों का समय बर्बाद होता है। क्या आप जानते हैं कि यदि आपकी ट्रेन निर्धारित समय से अधिक लेट हो जाती है, तो आपको टिकट की पूरी रकम वापस पाने का अधिकार है? भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रिफंड के स्पष्ट नियम बनाए हैं।

भारतीय रेलवे के टिकट वापसी नियमों के अनुसार, '3 घंटे का नियम' नामक एक विशेष प्रावधान है। यदि आपकी ट्रेन निर्धारित प्रस्थान समय से 3 घंटे या उससे अधिक विलंबित है, तो यात्री को टिकट का पूरा रिफंड मिल सकता है। यह नियम जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी सहित सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होता है।

भारतीय रेलवे के टिकट वापसी नियमों के अनुसार, '3 घंटे का नियम' नामक एक विशेष प्रावधान है। यदि आपकी ट्रेन निर्धारित प्रस्थान समय से 3 घंटे या उससे अधिक विलंबित है, तो यात्री को टिकट का पूरा रिफंड मिल सकता है। यह नियम जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी सहित सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होता है।

हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण शर्त याद रखना बेहद जरूरी है। आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आप उस ट्रेन में यात्रा न करें। अगर ट्रेन 3 घंटे लेट हो जाती है और फिर भी आप उसमें यात्रा करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यानी, पैसे वापस पाने के लिए आपको यात्रा रद्द करनी होगी।

हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण शर्त याद रखना बेहद जरूरी है। आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आप उस ट्रेन में यात्रा न करें। अगर ट्रेन 3 घंटे लेट हो जाती है और फिर भी आप उसमें यात्रा करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यानी, पैसे वापस पाने के लिए आपको यात्रा रद्द करनी होगी।

अगर ट्रेन लेट हो जाती है और आप टिकट कैंसिल करके रिफंड पाना चाहते हैं, तो आपको टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट) फाइल करना होगा। इसके लिए सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने आईडी-पासवर्ड से लॉग इन करें। फिर 'माई अकाउंट' सेक्शन में जाएं और 'माई ट्रांजैक्शन' पर क्लिक करें, जहां आपको 'फाइल टीडीआर' का विकल्प दिखाई देगा।

अगर ट्रेन लेट हो जाती है और आप टिकट कैंसिल करके रिफंड पाना चाहते हैं, तो आपको टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट) फाइल करना होगा। इसके लिए सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने आईडी-पासवर्ड से लॉग इन करें। फिर 'माई अकाउंट' सेक्शन में जाएं और 'माई ट्रांजैक्शन' पर क्लिक करें, जहां आपको 'फाइल टीडीआर' का विकल्प दिखाई देगा।

टीडीआर फॉर्म में अपनी बुक की गई टिकट का चयन करें। यहां आपको टिकट रद्द करने का कारण बताना होगा, जो नीचे दी गई सूची में से चुना जा सकता है।

टीडीआर फॉर्म में अपनी बुक की गई टिकट चुनें। यहां आपको टिकट रद्द करने का कारण बताना होगा, जिसमें आपको सूची से "ट्रेन 3 घंटे से अधिक विलंबित" विकल्प चुनना होगा। विवरण सत्यापित करने और जमा करने के बाद, आपका अनुरोध रेलवे विभाग तक पहुंच जाएगा।

आपके द्वारा किए गए टीडीआर अनुरोध की रेलवे विभाग द्वारा जाँच की जाएगी। यदि सिस्टम में ट्रेन 3 घंटे से अधिक विलंबित दिखाई देती है और आपने यात्रा नहीं की है, तो टिकट की पूरी राशि स्वीकृत कर दी जाएगी। यह राशि उसी बैंक खाते में जमा की जाएगी जिससे आपने टिकट बुक करते समय भुगतान किया था। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ दिन लग सकते हैं।

आपके द्वारा किए गए टीडीआर अनुरोध की रेलवे विभाग द्वारा जाँच की जाएगी। यदि सिस्टम में ट्रेन 3 घंटे से अधिक विलंबित दिखाई देती है और आपने यात्रा नहीं की है, तो टिकट की पूरी राशि स्वीकृत कर दी जाएगी। यह राशि उसी बैंक खाते में जमा की जाएगी जिससे आपने टिकट बुक करते समय भुगतान किया था। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ दिन लग सकते हैं।

यात्रियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चार्ट तैयार होने पर भी आप टीडीआर (TDR) दर्ज करा सकते हैं। ट्रेन रद्द होने पर अक्सर स्वतः ही किराया वापस मिल जाता है, लेकिन ट्रेन के केवल 'देरी' होने की स्थिति में टीडीआर दर्ज कराना अनिवार्य है। यात्रा पूरी होने के बाद किसी भी परिस्थिति में किराया वापस नहीं मिलेगा।

यात्रियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चार्ट तैयार होने पर भी आप टीडीआर (TDR) दर्ज करा सकते हैं। ट्रेन रद्द होने पर अक्सर स्वतः ही किराया वापस मिल जाता है, लेकिन ट्रेन के केवल 'देरी' होने की स्थिति में टीडीआर दर्ज कराना अनिवार्य है। यात्रा पूरी होने के बाद किसी भी परिस्थिति में किराया वापस नहीं मिलेगा।