31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो खाते, ITR और निवेश सब रुक जाएंगे—आयकर विभाग की सख्त चेतावनी
India News Live,Digital Desk : आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक ज़रूरी सूचना जारी की है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए। सरकारी नियमों के अनुसार, अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड 'निष्क्रिय' घोषित कर दिया जाएगा। पैन कार्ड के निष्क्रिय होने का सीधा मतलब है कि आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, आपका टैक्स रिफंड रुक जाएगा और बैंकिंग लेनदेन में भी आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यह लिंकिंग आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है।
31 दिसंबर की समय सीमा: क्या है सरकारी नियम?
सरकार ने 1 जुलाई 2025 से पैन और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी है। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक की समयसीमा तय की गई है। अगर इस तारीख तक लिंकिंग नहीं की गई, तो आपकी वित्तीय पहचान उसी पैन कार्ड सिस्टम में ब्लॉक कर दी जाएगी। हालाँकि यह पहचान के प्रमाण के तौर पर मान्य रहेगा, लेकिन वित्तीय लेन-देन के लिए यह बेकार हो जाएगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने से होंगे ये 3 बड़े नुकसान
यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको निम्नलिखित गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं:
आईटीआर और रिफंड ब्लॉक: आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, अगर आपका कोई पुराना टैक्स रिफंड लंबित है, तो वह भी पैन एक्टिवेट होने तक आपके खाते में जमा नहीं होगा।
ज़्यादा टीडीएस कटेगा: सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) में होगा। सामान्य दर के बजाय, बैंक और अन्य संस्थान निष्क्रिय पैन कार्ड पर सीधे 20% या दोगुना टीडीएस काटेंगे।
निवेश और बैंकिंग व्यवधान: आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश रुक जाएगा, और डीमैट खाते या क्रेडिट कार्ड के केवाईसी को अपडेट करने में भी समस्याएं होंगी।
निष्क्रिय पैन को पुनः सक्रिय कैसे करें?
अगर आपका कार्ड गलती से निष्क्रिय हो गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ आपको ₹1,000 का विलंब शुल्क (जुर्माना) देना होगा और लिंकिंग अनुरोध सबमिट करना होगा। जुर्माना भरने और प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपका कार्ड कुछ ही दिनों (आमतौर पर 30 दिनों के भीतर) में फिर से काम करने लगेगा।
सक्रियण के बाद ऐसा करना न भूलें।
एक बार आपका पैन कार्ड पुनः सक्रिय हो जाए, तो आपको तुरंत अपने सभी वित्तीय संबंधों को अपडेट करना होगा। अपने बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउस और ऋण देने वाली संस्थाओं को सूचित करके अपना केवाईसी दोबारा करवाना अनिवार्य है ताकि भविष्य में कोई भी लेन-देन अवरुद्ध न हो। वित्तीय नुकसान से बचने के लिए आज ही स्थिति की जाँच करें और लिंकिंग पूरी करें।