June 19 2026 07:02 am

FASTag annual pass will start from August 15 : बिना रुके एक साल तक हाईवे सफर, जानें पूरी प्रक्रिया

Post

India News Live,Digital Desk : हाईवे या एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले सभी वाहन चालकों को टोल टैक्स देना पड़ता है। अब वे टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। जल्द ही देश में फास्टैग का नया प्रारूप यानी वार्षिक फास्टैग पास भी शुरू हो जाएगा। फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा 15 अगस्त से उपलब्ध होगी। जिससे बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट खत्म हो जाएगा।

वार्षिक पास मिलने के बाद आप एक साल तक टोल प्लाजा पर रुके बिना यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी जो रोज़ाना हाईवे पर यात्रा करते हैं। लेकिन FASTag वार्षिक पास के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ होने ज़रूरी हैं। फिर पास के लिए आवेदन करते समय समस्या आ सकती है। जानिए किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।

इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.

FASTag वार्षिक पास के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ होने चाहिए। ताकि आवेदन करते समय कोई परेशानी न हो। FASTag वार्षिक पास पाने के लिए आपके पास अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC, आधार कार्ड या पैन कार्ड और बैंक खाते का विवरण होना चाहिए।

अगर आप किसी कंपनी के नाम पर FASTag बनवा रहे हैं, तो आपको कंपनी के पंजीकरण के दस्तावेज़ भी देने होंगे। इन सभी दस्तावेज़ों की जाँच के बाद ही FASTag का वार्षिक पास जारी किया जाता है। आप ऑनलाइन आवेदन करते समय इसे डिजिटल रूप से अपलोड कर सकते हैं।

आप कैसे आवेदन कर सकते हैं?

आप आसानी से FASTag वार्षिक पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है हाईवे यात्रा ऐप का इस्तेमाल करना। इस ऐप में जाकर आप अपनी गाड़ी की जानकारी और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फ़ॉर्म भरकर भी आवेदन कर सकते हैं।

इन दोनों ही तरीकों में, आपको अपने साथ वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, आधार या पैन कार्ड और बैंक खाते का विवरण ले जाना होगा। अगर आप किसी कंपनी के नाम से आवेदन कर रहे हैं, तो कंपनी पंजीकरण के दस्तावेज़ भी ज़रूरी होंगे। आवेदन जमा करने के बाद, दस्तावेज़ों की जाँच की जाती है और पास सक्रिय कर दिया जाता है।