सहारनपुर हिंसा केस में चंद्रशेखर आजाद को हाईकोर्ट से झटका

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India News Live,Digital Desk : आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने वर्ष 2017 में सहारनपुर में हुई हिंसा से जुड़े मामले में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट ने 27 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे बुधवार को सुनाया गया।

यह मामला सहारनपुर कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जहां सुधीर कुमार गुप्ता की शिकायत पर चंद्रशेखर आजाद और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 435 के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस इस मामले में तीन से अधिक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और सहारनपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में ट्रायल चल रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि घटनाएं एक जैसी होने के कारण दूसरी एफआईआर दर्ज करना कानून का दुरुपयोग है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि घटना स्थल अलग-अलग हैं तो दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। साथ ही पुलिस को पूरक चार्जशीट दाखिल करने का भी अधिकार है।

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के इस चरण में न तो आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है और न ही आरोप पत्रों को केवल पहली एफआईआर का पूरक माना जा सकता है।

चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों पर चक्काजाम, तोड़फोड़ और पुलिस चौकी को आग लगाने जैसे गंभीर आरोप हैं। इस मामले में दाखिल की गई उनकी दोनों याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं।