चिटफंड ठगी पीड़ितों को पैसा लौटाने में अब एआई की मदद लेगा कलकत्ता हाई कोर्ट, खर्च को लेकर खींचतान
India News Live,Digital Desk : कलकत्ता हाई कोर्ट ने चिटफंड घोटालों के पीड़ित निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक की मदद लेने की बात कही है। लेकिन अदालत के इस कदम के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है — इस एआई प्रक्रिया का खर्च कौन उठाएगा?
राज्य और केंद्र दोनों पीछे हटे
हाई कोर्ट ने इस तकनीकी पहल का प्रस्ताव रखा, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार — दोनों ने ही फिलहाल इस खर्च की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमाकर्ताओं के पैसे से यह खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह रकम उनके मूल निवेश को लौटाने के लिए आरक्षित है।
दिलीप सेठ समिति पर अनियमितताओं के आरोप
गौरतलब है कि ठगी के शिकार निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप सेठ की अध्यक्षता वाली समिति (एसेट डिस्पोजल कमेटी) को दी गई थी। लेकिन हाल ही में इस समिति पर वित्तीय अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगे हैं।
इसी के चलते अदालत ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से इस समिति की फोरेंसिक ऑडिट करने को कहा था। हालांकि, सेबी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है।
अब कैग के पास जा सकता है मामला
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इस समिति की जांच की जिम्मेदारी अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को सौंपी जा सकती है।
अदालत ने कहा कि कैग यह जांच कर सकता है या नहीं, इस पर अगली सुनवाई में स्पष्ट जानकारी दी जाएगी।
अलकेमिस्ट कंपनी पर नया आरोप
मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि अलकेमिस्ट कंपनी ने केवल 8 लाख रुपये के आवेदन पर 1385 करोड़ रुपये बाजार से जुटाए और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। अदालत ने आदेश दिया है कि कंपनी समूह के तहत कुल कितनी इकाइयां हैं और उनमें कितना निवेश हुआ है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट दी जाए।
अगली सुनवाई 19 नवंबर को
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की है। अदालत ने संकेत दिया है कि एआई तकनीक का उपयोग तभी शुरू किया जाएगा, जब जिम्मेदारी और फंडिंग को लेकर सभी पक्षों में स्पष्टता आ जाए।