बीएसएफ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अग्निवीरों को मिलेगा स्थायी करियर का मौका
India News Live,Digital Desk : केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल की भर्ती प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत जनरल ड्यूटी कैडर से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है। यह निर्णय सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। नए नियम, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाता है, 18 दिसंबर, 2025 से लागू हो गए हैं।
इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को मिलेगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बीएसएफ में वार्षिक भर्ती प्रक्रिया में आधी रिक्तियां पूर्व अग्निशामकों के लिए आरक्षित होंगी। सरकार का मानना है कि इससे पहले से प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को सुरक्षा बलों में स्थायी करियर बनाने का अवसर मिलेगा।
निर्धारित हिस्सा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेगा।
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुल रिक्तियों का एक निश्चित हिस्सा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होगा, ताकि सेना में सेवा दे चुके पूर्व सैनिकों को भी प्राथमिकता मिल सके। इसके अलावा, प्रशिक्षित कांस्टेबलों की सीधी भर्ती का रास्ता भी खुल गया है, जिससे उनके करियर में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। सरकार के इस फैसले को अग्निपथ योजना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल अग्निवीरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता कम होगी, बल्कि बीएसएफ जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी को प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध होंगे।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की अपेक्षा
नए संशोधित नियमों से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता आने की उम्मीद है। विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण और अवसरों को अब स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा, जिससे भर्ती से संबंधित भ्रम और विवाद कम हो सकते हैं। कुल मिलाकर, यह बदलाव सुरक्षा बलों और युवाओं दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।