Bangladesh: पूर्व पीएम शेख हसीना को भ्रष्टाचार मामलों में 10 साल जेल, परिवार के सदस्य भी दंडित

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India News Live,Digital Desk : बांग्लादेश की अदालत ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में कुल 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। ढाका की स्पेशल जज कोर्ट-4 के जज रबीउल आलम ने दोनों मामलों में 5-5 साल की सजा सुनाई।

जमीन आवंटन में नियमों का उल्लंघन

अदालत के अनुसार ये मामले राजुक न्यू टाउन परियोजना के तहत जमीन आवंटन में गड़बड़ी से जुड़े हैं। आरोप है कि दो 10-काठा प्लॉट गलत तरीके से आवंटित किए गए और शेख हसीना ने अपने पद का दुरुपयोग कर प्रक्रिया में हेरफेर किया।

परिवार के सदस्यों को भी सजा

सजा का दायरा केवल हसीना तक सीमित नहीं रहा। उनके परिवार के कई सदस्य भी दोषी पाए गए:

तुलिप सिद्दीकी: 4 साल जेल

रदवान मुजीब सिद्दीकी और अजमीना सिद्दीकी: 7-7 साल जेल

मोहम्मद खुर्शीद आलम (राजुक सदस्य): 2 साल जेल

सभी दोषियों पर 1 लाख टका जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 6 महीने की जेल काटनी होगी।

भारत में रह रही हैं शेख हसीना

शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद वह देश छोड़कर भारत चली गई थीं। इससे पहले अदालत ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया था।

भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने दर्ज किए थे मामले

दोनों मामलों को बांग्लादेश भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (ACC) ने दर्ज किया था। आयोग का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया और नियमों का उल्लंघन हुआ।