1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड हो जाएगा बेकार, अगर नहीं किया ये ज़रूरी काम – जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया
India News Live,Digital Desk : अगर आपने बार-बार डेडलाइन पूरी करने के बावजूद अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए है। जिन लोगों ने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से मान्य नहीं होगा। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक अहम घोषणा की है। आयकर विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो यह 1 जनवरी 2026 से मान्य नहीं होगा।
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आयकर दाखिल करने से लेकर रिफंड पाने तक, हर काम मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि 1 अक्टूबर, 2025 से पहले जारी किए गए पैन कार्ड को 31 दिसंबर, 2025 तक आधार से लिंक करना होगा। ऐसा न करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पैन, आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला 10 अंकों का नंबर होता है।
टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी आपके पैन से जुड़ी होती है। इसका इस्तेमाल टैक्स फाइलिंग, टीडीएस कटौती और रिटर्न फाइलिंग के लिए किया जाता है। आयकर विभाग ने धोखाधड़ी रोकने के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले, आयकर विभाग ने व्यक्तियों को और समय देने के लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई थी। देरी होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी है।
पैन कार्ड को निष्क्रिय करने के क्या नुकसान हैं?
> आप टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
> पुराने रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
> रिफंड उपलब्ध नहीं होगा।
> गलत रिटर्न के मामले बंद होंगे।
> अधिक टीडीएस काटा जाएगा।
पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
> सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
> इसके बाद क्विक लिंक्स में जाकर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
> अब अपना पैन (10 अंक) और आधार (12 अंक) दर्ज करें।
> सुनिश्चित करें कि आपने अपना आधार नाम दर्ज किया है।
> 'मैं आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूं' पर टिक करें।
> अब वैलिडेट पर क्लिक करें।
31 दिसंबर के बाद लिंक करने पर ₹1,000 का जुर्माना
अगर आप 31 दिसंबर, 2025 के बाद अपना पैन और आधार लिंक करते हैं, तो आप पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा। लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपको एक पॉप-अप दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा, "भुगतान विवरण प्राप्त नहीं हुआ"। "ई-पे टैक्स" पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें, और एक ओटीपी आएगा। मूल्यांकन वर्ष चुनें। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या अन्य तरीकों से भुगतान करें। आपको एक चालान मिलेगा।