जब ज़रूरत हो, तब पीएफ से कैसे निकालें पैसा? जानिए प्रक्रिया और नियम आसान भाषा में

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India News Live,Digital Desk : हमारे देश में करोड़ों लोग किसी न किसी तरह की नौकरी में लगे हैं और उनके मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ खाते में जमा होता है। यह पैसा भविष्य के लिए जमा किया जाता है ताकि जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़े या रिटायर हो तो उसे कुछ आर्थिक सुरक्षा मिले। पीएफ खाता दरअसल एक तरह की लंबी अवधि की बचत है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पैसा लगाते हैं। यह पैसा ईपीएफओ के पास सुरक्षित रहता है और सरकार इसे सरकारी बॉन्ड आदि सुरक्षित जगहों पर निवेश करती है। लेकिन लोग अक्सर इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि क्या आपात स्थिति में पीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकता है या आपात स्थिति में पीएफ खाते से कितना और कैसे पैसा निकाला जा सकता है।

क्या मैं आपात स्थिति में अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता/सकती हूँ? 
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, आप कुछ खास कारणों से अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेडिकल इमरजेंसी, घर बनवाने या खरीदने, शादी या पढ़ाई के लिए, और अगर आपकी नौकरी चली जाए या आप 2 महीने से ज़्यादा बेरोज़गार रहें, तो आप पैसा निकाल सकते हैं।

पीएफ खाते से आपात स्थिति में कितना पैसा निकाला जा सकता है? 
पीएफ खाते से आपात स्थिति में कितना पैसा निकाला जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने सालों से पीएफ में पैसा जमा किया है और आप किस वजह से पैसा निकाल रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में आप जमा पैसे का एक निश्चित प्रतिशत निकाल सकते हैं, आप घर के लिए जमा पैसे का 90 प्रतिशत तक भी निकाल सकते हैं। ईपीएफओ हर कारण के लिए अलग-अलग सीमा तय करता है।

पीएफ का पैसा निकालने की आसान प्रक्रिया: 
आपात स्थिति में पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें। अगर आपका यूएएन सक्रिय नहीं है, तो पहले उसे सक्रिय करें। लॉग इन करने के बाद, स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिख रहे ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर क्लिक करें। यहाँ क्लेम में, फॉर्म 31, 19, 10C विकल्प पर क्लिक करें। अब आपकी बैंक डिटेल्स दिखाई देंगी। इन्हें वेरिफाई करें और फिर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें।

अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे पीएफ एडवांस फॉर्म 31। फिर आपको बताना होगा कि आप पैसे क्यों निकालना चाहते हैं जैसे बीमारी, घर, शादी। इसके बाद आपको बताना होगा कि आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ें भरने के बाद, बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसल चेक की फोटो अपलोड करें। अंत में अपनी सहमति दें और आधार ओटीपी से वेरिफाई करें। अगर सारी जानकारी सही भरी गई है और डॉक्यूमेंट क्लियर है, तो आमतौर पर 3 से 7 दिनों में पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं।