30 नवंबर 2025 तक ये 3 वित्तीय काम ज़रूर पूरा करें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

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India News Live,Digital Desk : नवंबर लगभग खत्म हो रहा है और इसके साथ ही कुछ बेहद ज़रूरी वित्तीय कार्यों की समय सीमा भी नज़दीक आ रही है। अब आपके पास इन कार्यों को पूरा करने के लिए सिर्फ़ 5 दिन बचे हैं। अगर आप 30 नवंबर, 2025 तक ये ज़रूरी प्रक्रियाएँ पूरी नहीं करते हैं, तो आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसमें पेंशन अटकना, आयकर विभाग से नोटिस आना या लेट फीस (जुर्माना) भरना जैसी मुश्किलें शामिल हैं। आइए जानते हैं आपको कौन से तीन काम तुरंत पूरे करने हैं।

1. एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए आखिरी मौका

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सबसे अहम खबर 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (UPS) को लेकर है। जो कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से UPS में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। सरकार ने पहले इसके लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी, लेकिन कर्मचारियों को राहत देते हुए इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया।

क्या है यह योजना? इस योजना के तहत, कर्मचारी को अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार 18.5% का योगदान देती है। अगर आप इस सुरक्षित विकल्प को चुनना चाहते हैं, तो इस महीने के अंत तक प्रक्रिया पूरी करना ज़रूरी है।

2. पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

अगर आप या आपके घर में कोई पेंशनभोगी है, तो यह खबर आपके लिए खास है। सरकारी पेंशन प्राप्त करते रहने के लिए हर साल नवंबर महीने में 'जीवन प्रमाण पत्र' जमा करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को पूरा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। अगर प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया, तो अगले महीने से पेंशन जमा होना बंद हो सकती है।

कैसे जमा करें? अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 'जीवन प्रमाण' ऐप, चेहरे से पहचान या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 'डोर स्टेप सर्विस' के ज़रिए डाकिये की मदद से घर बैठे ही डिजिटल प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। (नोट: 80 साल से ज़्यादा उम्र के पेंशनभोगियों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है)।

3. कर और टीडीएस दाखिल करने की अंतिम तिथि

नवंबर का अंत करदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आयकर नियमों के अनुसार, कुछ प्रकार के लेन-देन के लिए विवरण दाखिल करना आवश्यक होता है।

टीडीएस विवरण: अक्टूबर 2025 महीने के लिए धारा 194-आईए (संपत्ति खरीद), 194-आईबी (किराया), 194एम और 194एस (क्रिप्टो/वर्चुअल एसेट्स) के तहत काटे गए टीडीएस के लिए 'चालान-सह-विवरण' दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।

आईटीआर फाइलिंग: यह उन करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी है, जिन्हें धारा 92ई के तहत अंतर्राष्ट्रीय या कुछ घरेलू लेनदेन की रिपोर्ट करनी होती है।

विदेशी कंपनियां: अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय शाखाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फॉर्म 3CEAA जमा करना होगा।