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May 19 2026 10:01 am

दिल्ली शराब नीति मामले में: न्यायमूर्ति मनोज जैन अब अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेंगे

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India News Live, Digital Desk : आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से जुड़े दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज जैन करेंगे। यह बदलाव केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा केजरीवाल और अन्य आरोपियों को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने के बाद हुआ है।

इससे पहले इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा कर रही थीं। अलग-अलग घटनाओं के सिलसिले में केजरीवाल और कई अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के बाद उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। उनके अलग होने के बाद, मामला पुनः सौंपा गया और मंगलवार (19 मई) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा आबकारी नीति मामले से खुद को अलग करने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे एक बड़ी कानूनी 'जीत' बताया। यह अलगाव AAP संयोजक और अन्य आरोपी पक्षों द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार के संबंध में हफ्तों तक चली कानूनी दलीलों के बाद हुआ है।

सीबीआई कार्यवाही जारी रखने पर जोर दे रही है

सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देना जारी रखा है जिसमें केजरीवाल और अन्य सह-आरोपियों को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के आरोपों से बरी कर दिया गया था। इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी दलीलें पेश कीं और मामले की चल रही न्यायिक जांच का समर्थन किया।

अलग अवमानना ​​कार्यवाही सौंपी गई

इस बीच, इस मामले से जुड़े मुद्दों को लेकर आपराधिक अवमानना ​​की एक अलग कार्यवाही न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा की खंडपीठ को सौंपी गई है। पिछली सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने इस मामले से संबंधित सार्वजनिक टिप्पणियों, सोशल मीडिया पोस्ट और संपादित वीडियो क्लिप के प्रसार पर चिंता व्यक्त की थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायिक आदेशों की आलोचना संवैधानिक सीमाओं के भीतर होनी चाहिए और ऐसे आदेशों के विरुद्ध स्थापित अपीलीय प्रक्रियाओं के माध्यम से उपाय उपलब्ध हैं।