अगर अगले 60 दिनों में नहीं किया ये काम, तो बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड
India News Live,Digital Desk : अगर आपने अभी तक पूरा नहीं किया ये जरूरी काम, तो अगले 60 दिनों में बढ़ सकती हैं आपकी मुश्किलें, समय रहते करें कार्रवाई वरना हो सकता है नुकसान

आज पैन कार्ड हर व्यक्ति के आर्थिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। चाहे टैक्स रिटर्न भरना हो, बैंक खाता खोलना हो या कोई भी बड़ा लेन-देन करना हो, हर जगह पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर पैन कार्ड ब्लॉक हो जाए, तो ये सारे काम ठप हो जाएँगे।

अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अगले 60 दिनों में आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। ऐसी स्थिति में, आपका वेतन खाता निष्क्रिय हो जाएगा और आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा। अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है।

इसका मतलब है कि आपके पास बस कुछ ही हफ़्ते बचे हैं। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी वित्तीय गतिविधियाँ रुक सकती हैं।

जो लोग निर्धारित तिथि तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे, उनका कार्ड स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपके सभी बैंकिंग, निवेश और कर संबंधी कार्य बाधित हो सकते हैं। इसलिए, अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।
अगर आपका पैन लिंक नहीं है, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आईटीआर दाखिल करना और रिफंड पाना मुश्किल हो जाएगा। कई लोग वेतन या कमीशन पाने से चूक सकते हैं क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान सक्रिय पैन नंबर के बिना लेनदेन नहीं करते हैं। यानी एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।

अब बात करते हैं लिंकिंग प्रक्रिया की। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा। "लिंक आधार" पर क्लिक करें। फिर अपना पैन और आधार नंबर डालें और OTP से वेरिफाई करें। अगर आप 31 दिसंबर, 2025 के बाद लिंक करते हैं, तो आपको ₹1,000 का जुर्माना देना होगा।

इस पूरी प्रक्रिया में कुछ भी जटिल नहीं है; बस समय का ध्यान रखें। अगर आप 2026 की शुरुआत में आने वाली आर्थिक परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो अभी पैन-आधार लिंकिंग पूरी कर लें। इसमें देरी करने से न सिर्फ़ आपकी टैक्स फाइलिंग में देरी होगी, बल्कि आपके कई डिजिटल भुगतान भी रुक सकते हैं।