Name update in Aadhaar : कितनी बार किया जा सकता है और शुल्क कितना
- by Priyanka Tiwari
- 2025-10-12 00:49:00
India News Live,Digital Desk : यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार, आधार कार्ड में नाम केवल दो बार ही बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना नाम दो बार अपडेट कर लिया है, तो वह इसे तीसरी बार नहीं बदल पाएगा (जब तक कि यूआईडीएआई से विशेष अनुमति न ली जाए)। नाम अपडेट करने के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे वैध दस्तावेज़ दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा, नाम अपडेट करने का शुल्क ₹50 से बढ़ाकर ₹75 कर दिया गया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है।

भारत की एक बड़ी आबादी के लिए, आधार कार्ड शिक्षा, सरकारी योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक अनिवार्य पहचान पत्र बन गया है। हालाँकि, कभी-कभी नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जानकारी गलत दर्ज हो जाती है। ऐसे मामलों में, UIDAI ने सुधार की सुविधा प्रदान की है।
लेकिन, यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार, आधार कार्ड पर नाम बदलने की प्रक्रिया की एक सीमा है। इसका मुख्य कारण सिस्टम में बार-बार होने वाले बदलावों के कारण गलत या धोखाधड़ी वाली जानकारी दर्ज होने से रोकना है। यूआईडीएआई द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल दो बार ही अपने आधार कार्ड पर नाम अपडेट कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने दो बार नाम अपडेट कर लिया है, तो वह तीसरी बार इसे नहीं बदल पाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई वैध कारण या ठोस सबूत है, तो वह विशेष अनुमति के लिए यूआईडीएआई से संपर्क कर सकता है।
आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट करने के लिए, धारकों को कुछ विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करना होगा और सही दस्तावेज़ जमा करना ज़रूरी है। नाम अपडेट करवाने के लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड या सरकारी सेवा कार्ड जैसे वैध दस्तावेज़ जमा करने होंगे। सही और मनचाहा नाम होना ज़रूरी है ताकि इन दस्तावेज़ों में कोई गड़बड़ी न हो।

ऑफलाइन अपडेट प्रक्रिया: अपना नाम ऑफलाइन अपडेट करने के लिए, आधार धारक को अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा। वहाँ एक फॉर्म भरकर उसे सहायक दस्तावेज़ों के साथ अधिकारी के पास जमा करना होगा। अधिकारी द्वारा आपकी जानकारी सत्यापित करने के बाद, अपडेट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नया आधार कार्ड कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा।

शुल्क में नया बदलाव: ग्राहकों को अब आधार में नाम बदलने के लिए ज़्यादा शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क ₹50 था, जिसे अब बढ़ाकर ₹75 कर दिया गया है। ये नए बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो सकते हैं।