Driving license renewal in 2026 : ऑनलाइन और ऑफलाइन आसान तरीके

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India News Live,Digital Desk : यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) 2026 में समाप्त होने वाला है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करना अब बहुत आसान हो गया है, और अधिकांश कार्य आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। वाहन चलाने के लिए वैध डीएल आवश्यक है, इसलिए समय पर इसका नवीनीकरण कराना बेहद महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से जानें।

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है?

निजी ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर जारी होने की तारीख से 20 साल तक या 40-50 वर्ष की आयु तक वैध रहता है। व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस को हर 3 से 5 साल में नवीनीकृत कराना पड़ता है। आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से एक साल पहले तक नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद 30 दिन की मोहलत दी जाती है, इस दौरान कोई जुर्माना नहीं लगता। इस अवधि के बाद किसी भी देरी पर विलंब शुल्क लगेगा। यदि लाइसेंस 5 साल से अधिक समय के लिए वैध रहता है, तो आपको नया लाइसेंस बनवाना पड़ सकता है या परीक्षा दोबारा देनी पड़ सकती है।

घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें?
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के सारथी परिवहन पोर्टल का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले, वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं और अपना राज्य चुनें। फिर, ड्राइविंग लाइसेंस अनुभाग के अंतर्गत, नवीनीकरण विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा दर्ज करना होगा।

इसके बाद, आवेदन पत्र भरें और पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फिर, यूपीआई, नेट बैंकिंग या कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें। यदि बायोमेट्रिक या दस्तावेज़ सत्यापन आवश्यक है, तो आपको निकटतम आरटीओ में अपॉइंटमेंट लेना होगा। निर्धारित तिथि पर मूल दस्तावेजों के साथ आरटीओ जाएँ। आवेदन संख्या का उपयोग करके, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। नवीनीकृत स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड 15 से 30 दिनों के भीतर आपके पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।

ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण विकल्प:
यदि आप चाहें, तो आप अपने नजदीकी आरटीओ (रोड ट्रैफिक स्टेशन) जाकर ऑफलाइन भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकृत करा सकते हैं। आपको फॉर्म 9 भरना होगा और आवश्यक मेडिकल फॉर्म के साथ दस्तावेज जमा करने होंगे। शुल्क का भुगतान करने के बाद, लाइसेंस कुछ दिनों के भीतर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। जुर्माने से बचने के लिए समय पर आवेदन करना महत्वपूर्ण है। अपने डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस को हमेशा ट्रैफिक पुलिस द्वारा अनुमोदित डिजीलॉकर या एमपरिवहन ऐप में सुरक्षित रखें। पोर्टल पर आवेदन की स्थिति नियमित रूप से जांचें।