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September 07 2026 12:10 am

दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरलाइन्स गड़बड़ी पर DGCA जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

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India News Live,Digital Desk : दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एयरलाइन्स में तकनीकी और संचालन संबंधी गड़बड़ी के मामले में DGCA के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि फ्लाइट रद्द होने और एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों के लिए चार गुना मुआवजा दिया जाए।

कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कहा कि यदि याचिका पहले से चल रहे मामले में पक्षकार बनने की मांग के रूप में दायर की जाती, तो इसे स्वीकार किया जा सकता था। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में सही ढंग से याचिका का आधार और पक्षकार होना जरूरी है।

याचिका में क्या था

इस याचिका को सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज ने दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि DGCA अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा और फ्लाइट रद्द होने और यात्रियों की समस्याओं में लापरवाही और संकट बढ़ाने में उसकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया था कि जांच एक सेवानिवृत्त जज या लोकपाल द्वारा की जाए।

हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन यह मामला एयरलाइन संचालन और नियामक जवाबदेही पर बहस को फिर से उजागर करता है।