BREAKING:
October 17 2026 09:21 pm

जीएसटी में सुधार से क्या सच में आपके खर्चे कम होंगे? जानें पूरी जानकारी

Post

India News Live,Digital Desk : इस नई प्रणाली में चार जीएसटी स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर 40% कर लगेगा।

इस बदलाव से कार, एसी, टीवी और घी, पनीर, जैम जैसी कई खाने-पीने की चीज़ों की कीमतों में कमी आई है। हालाँकि, कई लोगों के मन में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या एलपीजी गैस सिलेंडर भी सस्ते हो जाएँगे?

इस बदलाव से कार, एसी, टीवी और घी, पनीर, जैम जैसी कई खाने-पीने की चीज़ों की कीमतों में कमी आई है। हालाँकि, कई लोगों के मन में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या एलपीजी गैस सिलेंडर भी सस्ते हो जाएँगे?

फिलहाल एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी को अपरिवर्तित रखा गया है, जिसके कारण इसकी कीमत में कोई कमी नहीं हुई है।

फिलहाल एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी को अपरिवर्तित रखा गया है, जिसके कारण इसकी कीमत में कोई कमी नहीं हुई है।

2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से इसे सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसका मकसद आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है।

2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से इसे सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसका मकसद आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है।

नए जीएसटी संशोधन में एलपीजी सिलेंडर पर कर की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्तमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि व्यावसायिक उपयोग वाले सिलेंडर पर 18% जीएसटी लागू है।

नए जीएसटी संशोधन में एलपीजी सिलेंडर पर कर की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्तमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि व्यावसायिक उपयोग वाले सिलेंडर पर 18% जीएसटी लागू है।

नए नियमों में भी इन दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि 22 सितंबर से रसोई गैस की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी।

नए नियमों में भी इन दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि 22 सितंबर से रसोई गैस की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी।