Today is the last chance : पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से अटक जाएंगे वेतन, बैंक और निवेश
India News Live,Digital Desk : आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और इसके साथ ही करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा भी समाप्त हो रही है। यदि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है (पैन-आधार लिंक), तो आपके पास आज रात तक का समय है। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर के बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी। यदि यह काम आज पूरा नहीं हुआ, तो नए साल के पहले दिन मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है।
1 जनवरी 2026 से कितना नुकसान होगा?
यदि आपका पैन कार्ड 31 दिसंबर तक लिंक नहीं होता है, तो आपका स्थायी खाता नंबर (यानी पैन कार्ड) 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कार्ड रद्द हो जाएगा, बल्कि यह किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए अनुपयोगी हो जाएगा। इससे निम्नलिखित गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं:
वेतन में कटौती और रिफंड: कई कंपनियां निष्क्रिय पैन कार्ड वाले कर्मचारियों का वेतन रोक सकती हैं (वेतन क्रेडिट)। साथ ही, यदि आपका आयकर रिफंड लंबित है, तो वह जमा नहीं किया जाएगा।
आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई: आप अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) ठीक से दाखिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम आपके पैन को अमान्य मानेगा।
टीडीएस और वित्तीय नुकसान: निष्क्रिय पैन के कारण, बैंक और अन्य संस्थान आपके ब्याज या लाभांश पर दोगुनी या उससे अधिक दरों पर टीडीएस काटेंगे, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
बैंकिंग और ऋण: नया बैंक खाता खोलना, केवाईसी अपडेट करना या ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाएगा।
निवेश पर प्रभाव: शेयर बाजार में ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड में एसआईपी जारी रखने में बाधा आएगी।
लिंक करना अनिवार्य क्यों है?
सरकार का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। आधार कार्ड को इससे जोड़ने पर व्यक्ति के पास केवल एक पैन कार्ड होगा, जिससे कर चोरी को रोका जा सकेगा। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और निवेशकों पर लागू होता है।
ऑनलाइन जुड़ने की आसान प्रक्रिया (ऑनलाइन प्रक्रिया)
अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो घबराएं नहीं। यह प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन की जा सकती है:
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
अपने आईडी-पासवर्ड से लॉग इन करें।
प्रोफाइल सेक्शन में 'आधार लिंक करें' विकल्प चुनें।
अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
'ई-पे टैक्स' के माध्यम से 1,000 रुपये का जुर्माना अदा करें।
शुल्क का भुगतान करने के बाद, दोबारा लिंक आधार सेक्शन में जाएं और प्रक्रिया की पुष्टि करें।
स्थिति की जांच कैसे करें?
बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि उनका कार्ड लिंक है या नहीं। इसके लिए आप ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर 'लिंक आधार स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करके सिर्फ 1 मिनट में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।