Online Gaming Bill 2025 : सामाजिक खेलों को बढ़ावा, मनी गेम्स पर सख्त रोक
India News Live,Digital Desk : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। गुरुवार को राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच यह विधेयक पारित हो गया। इस दौरान सदन में नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण विधेयक बिना चर्चा के ही पारित हो गया।
सदन में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक के ज़रिए ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में दो-तिहाई ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें एक सेगमेंट, ऑनलाइन मनी गेमिंग, पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज में, खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के बीच, एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इसमें परिवारों की जीवन भर की जमा-पूंजी डूब गई है। अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसमें लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा गँवा दिए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आज ऑनलाइन गेमिंग की समस्या ड्रग्स की समस्या जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि जब हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को बचाने की बात आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में हमारे मध्यम वर्गीय परिवार और युवा सबसे पहले आते हैं। इस विधेयक को गुरुवार को राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में शामिल किया गया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए उपसभापति ने राज्यसभा सांसदों से कहा कि अगर वे इस विधेयक के संबंध में कोई सुझाव या संशोधन देना चाहते हैं तो वे अपने सुझाव और संशोधन उन्हें भेज सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि यह विधेयक बुधवार को ही लोकसभा से पारित हो गया था। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के प्रचार और नियमन से संबंधित है। इसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेलों और सामाजिक खेलों को बढ़ावा देना है। यह विधेयक संबंधित उद्योगों के विकास और पारदर्शिता के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्राधिकरण स्थापित करेगा। इस विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स (ऑनलाइन जुआ) पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान शामिल है। इससे किसी भी प्रकार के ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले खेल की पेशकश, संचालन, विज्ञापन, प्रचार या उसमें भाग लेने पर रोक लग सकती है। खासकर ऐसी गतिविधियों पर जो राज्य की सीमाओं के पार या विदेशी क्षेत्रों से संचालित होती हैं।
यह विधेयक जनहित और समाज की सुरक्षा और युवाओं व कमजोर वर्गों को ऑनलाइन मनी गेम्स के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाने का प्रावधान करता है। यह डिजिटल तकनीक के ज़िम्मेदाराना उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य और वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करना भी है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना और एक समान कानूनी ढाँचा प्रदान करना भी है।