अब कम चौड़ी सड़कों पर भी दुकानें और ऊंची इमारतें संभव, यूपी में भवन नियमों में बड़ा बदलाव
- by Priyanka Tiwari
- 2025-06-15 20:35:00
India News Live,Digital Desk : उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण को लेकर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब प्रदेश के छोटे शहरों में भी घरों के साथ दुकान खोलना आसान हो जाएगा। सरकार ने भवन निर्माण और विकास से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को अंतिम रूप दे दिया है। इस नई नीति के लागू होते ही प्रदेश की शहरी तस्वीर भी बदलने वाली है।
अब 10 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे बने मकानों में दुकानें और अन्य व्यवसायिक गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। वहीं, जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है, वहां 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर मिक्स्ड यूज यानी घर और दुकान दोनों के लिए जगह मिलेगी।
जमीन महंगी, मांग ज्यादा—इसलिए बदले नियम
शहरी क्षेत्रों में आवास और दुकान दोनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जमीन के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए 17 साल पुराने नियमों को हटाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नए सिरे से उपविधियां बनाई गईं हैं। इससे आम लोगों को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि बिल्डरों और भूखंड मालिकों को भी फायदा होगा।
बदले गए कई तकनीकी नियम:
एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को अब 2.5 तक बढ़ा दिया गया है।
पहले 1.75 से 2 प्रस्तावित था, अब और ज्यादा निर्माण की अनुमति होगी।
सेटबैक क्षेत्र में सात मीटर तक की ऊंचाई पर निर्माण की रोक हटा ली गई है। अब 15 मीटर तक ऊंची इमारतें बनाई जा सकेंगी।
बालकनी के लिए सेटबैक क्षेत्र में पहले 10% क्षेत्र की मंजूरी थी, अब 25% तक मंजूरी दी जाएगी।
होटलों के सर्विस फ्लोर की ऊंचाई भी 2.1 मीटर से बढ़ाकर 2.4 मीटर कर दी गई है।