विदेश यात्रा का नया नियम: बिना पैन कार्ड वालों के लिए 'फॉर्म 157' अनिवार्य, 1 अप्रैल से बदल गई प्रक्रिया

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India News Live,Digital Desk : यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं और आपके पास पैन कार्ड (PAN Card) नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने कर चोरी रोकने और उच्च व्यय वाली विदेशी यात्राओं पर नज़र रखने के लिए 1 अप्रैल 2026 से नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पैन कार्ड न रखने वाले यात्रियों के लिए 'फॉर्म 157' भरना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह नियम विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आयकर के दायरे में नहीं आते या जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन वे विदेश यात्रा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस नए नियम की बारीकियां।

फॉर्म 157 क्या है और यह क्यों जरूरी है?

आयकर विभाग के नए नियमों के तहत फॉर्म 157 एक स्व-घोषणा (Self-declaration) प्रमाण पत्र है। सरकार का उद्देश्य उन व्यक्तियों का डेटा तैयार करना है जो टैक्स नहीं भरते लेकिन महंगी विदेश यात्राएं करते हैं।

फॉर्म 156 की जगह: पहले इस प्रक्रिया के लिए फॉर्म 156 का उपयोग होता था, जिसे अब 1 अप्रैल से फॉर्म 157 से बदल दिया गया है।

अवसर-आधारित (Opportunity-based): यह फॉर्म स्थायी नहीं है। आप जितनी बार भारत से बाहर जाएंगे, आपको हर यात्रा के लिए अलग से नया फॉर्म भरना होगा।

ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन जमा होगा फॉर्म

डिजिटल इंडिया के दौर में इस नियम का एक चौंकाने वाला पहलू यह है कि फॉर्म 157 ऑनलाइन जमा नहीं किया जा सकता। * यात्री को अपने स्थानीय आयकर अधिकारी (Income Tax Officer) के कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत रूप से यह फॉर्म जमा करना होगा।

फॉर्म भरते समय यदि कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसे बाद में सुधारने का विकल्प दिया गया है।

आवश्यक दस्तावेज और जानकारी

फॉर्म 157 भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी:

पासपोर्ट: आपका वैध पासपोर्ट या आपातकालीन प्रमाण पत्र।

व्यक्तिगत विवरण: नाम, स्थायी पता और संपर्क विवरण।

यात्रा का विवरण: विदेश जाने का ठोस कारण और वहां रुकने की संभावित अवधि।

मोबाइल नंबर: सत्यापन (Verification) के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।

विशेष नोट: इस प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं बनाया गया है।

किसे यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है?

यह नियम सभी भारतीयों पर लागू नहीं होता है। आपको यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है यदि:

आपके पास एक वैध पैन कार्ड है।

आप नियमित रूप से अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते हैं।

ऐसे यात्रियों के लिए विदेश यात्रा की पुरानी और सामान्य प्रक्रिया ही जारी रहेगी।

नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होगा?

यदि आप इस श्रेणी में आते हैं और फॉर्म 157 जमा नहीं करते हैं, तो आपको एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलने में समस्या हो सकती है और आपकी विदेश यात्रा रोकी जा सकती है। यह नया कदम आयकर अधिनियम 2025-26 के तहत कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।