पहली बार घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी,अब पीएफ से 90% राशि निकासी की सुविधा, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
India News Live,Digital Desk : पहली बार घर खरीदने की सोच रहे नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी है। EPFO ने अपना पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद घर खरीदने के लिए PF से ज्यादा पैसा निकालना आसान हो गया है। अब EPFO सदस्य PF खाता खोलने के 3 साल बाद PF के पैसे का इस्तेमाल घर खरीदने में कर सकते हैं। EPF योजना 1952 में नया जोड़ा गया पैरा 68-BD EPFO अंशधारकों को EPFO खाते में जमा राशि का 90 फीसदी तक निकालने की अनुमति देता है। इस 90 फीसदी निकासी राशि का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट या EMI भुगतान में किया जा सकता है। इससे पहले EPFO सदस्यों को 5 साल बाद पैसा निकालने की अनुमति थी।
ईपीएफओ से पैसा निकालना अब आसान
ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 68-बीडी के नियमों में बदलाव के बाद ईपीएफओ अंशधारकों के पास अब अपने पैसे का इस्तेमाल करने के कई विकल्प मौजूद हैं। नए नियम में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि खाता खुलने के 3 साल बाद पैसे निकालने की अनुमति मिलती है। हालांकि, घर खरीदने के लिए निकासी की सुविधा सदस्य को जीवनकाल में एक बार ही मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईपीएफओ के इस बदलाव से घर का सपना देख रहे लाखों लोगों को मदद मिलेगी। वे अपने पीएफ से पैसा निकालकर घर का डाउन पेमेंट देकर घर खरीद सकेंगे। इससे उनका घर खरीदने का सपना भी पूरा होगा। इसका असर रियल एस्टेट बाजार पर दिखेगा। घरों की मांग बढ़ेगी।
पीएफ खाताधारकों को भी यह राहत मिली।
स्वतः निपटान सीमा में वृद्धि: पहले 1 लाख रुपये तक के दावों का स्वतः निपटान हो जाता था। अब यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
दावा प्रक्रिया सरल हुई: पहले 27 दस्तावेज़ सत्यापन की आवश्यकता होती थी, अब केवल 18 मानदंडों पर दावों का निपटारा किया जाएगा। अब 95 प्रतिशत मामलों में दावों का निपटारा 3-4 दिनों के भीतर हो रहा है।
ईपीएफओ के देश भर में 7.5 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय सदस्य हैं। यह संगठन लगातार बढ़ रहा है। ईपीएफओ देश भर में फैले अपने 147 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हर महीने 10 से 12 लाख नए सदस्य जोड़ रहा है।