अब पैन कार्ड के लिए जरूरी होगा आधार, नियम 1 जुलाई से होंगे लागू; एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड धारकों को भी देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज
India News Live,Digital Desk : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन कार्ड बनवाने को लेकर नया नियम लागू कर दिया है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा। इस नए नियम के तहत अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। यानी, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप नया पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे।
अब तक पैन कार्ड के लिए कोई भी मान्य पहचान पत्र और जन्मतिथि प्रमाण स्वीकार किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ आधार ही मान्य दस्तावेज माना जाएगा।
पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए भी जरूरी है आधार से लिंकिंग
जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी अपने आधार कार्ड से उसे लिंक कराना जरूरी होगा। आधार से पैन लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर इस तारीख तक आपने दोनों को लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।
कैसे करें आधार और पैन की लिंकिंग?
सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। सहमति बॉक्स पर टिक करें और सबमिट करें।इसके बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के लिए भी जरूरी जानकारी
एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शर्तों में बदलाव किया है। यदि आप ड्रीम11, एमपीएल जैसे गेमिंग ऐप्स पर हर महीने ₹10,000 से ज्यादा खर्च करते हैं, तो एक फीसदी अतिरिक्त चार्ज लगेगा।
इसी तरह अगर आप थर्ड पार्टी वॉलेट्स जैसे पेटीएम, ओला मनी, फ्रीचार्ज और मोबिक्विक पर ₹10,000 से ज्यादा खर्च करते हैं, तो उस पर भी 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा।
ईंधन पर ₹15,000 से ज्यादा और बिजली, पानी, गैस जैसी यूटिलिटी सेवाओं पर ₹50,000 से ज्यादा भुगतान करने पर भी 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।