दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने पर विचार करने का संकेत दिया

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India News Live,Digital Desk : दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में शामिल करने और इस पर जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर और आपातकालीन स्थिति है, ऐसे में लोगों को शुद्ध हवा तक पहुंचाना जरूरी है।

कोर्ट ने चिंता जताई कि हवा इतनी प्रदूषित है कि नागरिकों को हर दिन लगभग 21,000 बार सांस लेने के दौरान अनजाने में अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक अनिवार्य आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

क्या कहा अधिवक्ता ने
अधिवक्ता कपिल मदान ने याचिका में बताया कि एयर प्यूरीफायर 2020 की केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत चिकित्सा उपकरण के मानदंडों को पूरा करता है। उन्होंने मांग की कि इस पर वर्तमान में लगने वाला 18 प्रतिशत जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए ताकि आम नागरिक इसे आसानी से खरीद सकें।

कोर्ट का निर्देश और सुझाव
हाई कोर्ट ने कहा कि एयर प्यूरीफायर उपलब्ध कराना एक न्यूनतम और तत्काल उपाय है। भले ही यह अस्थायी रूप से किया जाए, इसे आपातकालीन स्थिति मानकर अगले एक सप्ताह या एक महीने के लिए राहत दी जा सकती है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि जीएसटी परिषद कब बैठक करेगी और इस मामले में निर्देश कब जारी करेगी।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह केवल अस्थायी उपाय नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा मुद्दा है।