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May 03 2026 05:56 am

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी धर्म परिवर्तन के सहारे हुई शादी को किया रद्द

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India News Live,Digital Desk : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसे जोड़े की शादी को अवैध घोषित कर दिया, जिन्होंने फर्जी धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र का सहारा लेकर निकाह किया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “यदि धर्म परिवर्तन फर्जी है, तो शादी भी अवैध मानी जाएगी। मुस्लिम कानून के तहत केवल वही निकाह वैध है, जो दोनों मुस्लिमों के बीच हो; विपरीत धर्म के लोगों के बीच यह कानून लागू नहीं होता।”

हालांकि, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों लोग विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रयागराज में बिना धर्म परिवर्तन के अपनी शादी पंजीकृत करा सकते हैं।

मामले में मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर और जैनब परवीन उर्फ चंद्रकांता ने फर्जी धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र लेकर शादी की थी। जब चंद्रकांता ने परिवार के साथ जाने से इंकार किया, तो कोर्ट ने उसे नारी संरक्षण गृह प्रयागराज में पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलने तक रखने का आदेश दिया। फिलहाल वह याची के साथ ही रह रही हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर व अन्य (चंद्रकांता) की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।