अब्बास अंसारी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अपील पर सुनवाई अब 25 जुलाई को

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India News Live,Digital Desk :मऊ सदर विधानसभा से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, अपील के निपटारे तक उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश जरूर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी।

अब्बास अंसारी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहैलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रत्याशी के रूप में मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान 3 मार्च को एक जनसभा में मंच से अधिकारियों को 'सबक सिखाने' की धमकी दी थी। इस बयान के बाद शहर कोतवाली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।

करीब दो साल तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने 31 मई 2025 को उन्हें दो साल की सजा और 11 हजार रुपये जुर्माना सुनाया था। इसके बाद उनकी विधायक पद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई थी।

शनिवार शाम विशेष अदालत में इस सजा के खिलाफ अब्बास की अपील पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से राजेश कुमार पांडेय और अनिल कुमार पांडेय ने तर्क रखे, जबकि अब्बास की ओर से उनके वकील दारोगा सिंह ने पक्ष रखा। वादी गंगाराम बिंद की तरफ से सदानंद राय ने पैरवी की।

अब मामला फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि अगर उनकी सजा बरकरार रहती है, तो मऊ सदर सीट पर उपचुनाव होना तय है।